सुलतानपुर-UP शासन राज्य संपत्ति विभाग ने जनपद के कितने संस्थाओं को इस महामारी में किराए की दर से किया गया है अधिग्रहित ,देखे पूरी रिपोर्ट

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जिलाधिकारी इंदुमति ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग 6 लखनऊ के पत्र संख्या द्वारा अधिसूचना तथा उत्तर प्रदेश सरकार राजस्व अनुभाग लखनऊ के शासनादेश संख्या दिनांक 24 मार्च 2020 द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबंधन अधिनियम संगठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा के अंतर्गत कोविड 19 फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है महामारी संक्रमण से लगातार फैल रही है तथा इसके रोकथाम हेतु अपनाए जा रहे अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय मांगों में अभी सम्मिलित है कि मरीजों के साथ-साथ उनकी देखरेख कर रहे मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ को भी कोरेन टाइन किया जाए इस संबंध में मेडिकल, चिकित्सक, स्टाफ, एवँ मरीजों के फैसिलिटी करने हेतु आवासीय परिसर की आवश्यकता है जिसमें मरीजों तथा चिकित्सा टीमों के लिए वार्ड की व्यवस्था की जाए उन्होंने आगे बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा तथा उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा लखनऊ द्वारा जारी सूचना के क्रम में प्रददत शक्ति के अनुप्रयोग एवं उत्तर दायित्व के निर्वहन में जिला मजिस्ट्रेट सुल्तानपुर द्वारा होटल समस्त मानव संसाधन प्रबंधन व्यवस्था तथा फर्नीचर शौचालय पर सभी उपकरणों व सामग्री सहित से प्रसार को रोकने की आवश्यकता के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश शासन राज्य संपत्ति विभाग के द्वारा निर्धारित किराया दरों के अनुसार शासकीय कार्य हेतु उपयोग की तिथि से किराए की दर से अधिग्रहित किया गया है। होटल वृंदावन अमहट सुलतानपुर होटल क्लार्क सुलतानपुर , राज होटल सुल्तानपुर, होटल संजय डीलक्स , होटल विजय डीलक्स, के एन आई पी एस एस कैम्पस फरीदीपुर, ब्वायज व गलर्स हॉस्टल,एवँ गेस्ट हाउस, न्यू शालीमार मैरिज लान , धर्मा देवी बद्री प्रसाद स्मारक इण्टर कालेज कुड़वार सुल्तानपुर अधिग्रहितकिया गया है

जिलाधिकारी सुल्तानपुर ने मुख्य चिकित्साधिकरी को निर्देशित की है कि अधिग्रहित कमरो को भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में पूर्णतयः सेनट्रा इज कराएंगे , कमरों में चादर गद्दे पर्देकी व्यवस्था करेंगे इसके अतिरिक्त चिकित्सा मानकों के तहत व्यवस्था स्वच्छता धुलाई भोजन इत्यादि की पूर्ण व्यवस्था करेंगे पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

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