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एडीएम की अध्यक्षता में पराली न जलाने के सम्बन्ध में बैठक हुई आयोजित।

         सुलतानपुर 27 अगस्त/ प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेण्ट ऑफ क्राप रेजीड्यू की बैठक अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) हर्षदेव पाण्डेय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों एवं कम्बाइन हार्वेस्टर धारक स्वमियों के पराली न जलाने तथा कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ अनिवार्य रुप से एस0एम0एस0, स्ट्रारीपर, बेलर आदि कृषि यंत्रों का अनिवार्य रुप से प्रयोग करने के सम्बन्ध में एक आवश्यक बैठक आहूत की गई है।  बैठक में जनपद के 20 कम्बाइन हार्वेस्टर स्वामियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। 
      अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) द्वारा समस्त एसडीएम एवं थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि जनपद में कहीं भी कोई पराली जलाने की घटना घटित न हो इसके लिये राजस्व विभाग, पंचायत विभाग एवं कृषि विभाग के कर्मचारी की टीम बनाकर एक कार्ययोजना तैयार किया जाय जिसमें पुलिस विभाग की सहभागिता को भी सुनिश्चित किया जाये तथा यह भी निर्देशित किया गया कि उप कृषि निदेशक, कार्यालय द्वारा जिन कंबाइन हार्वेस्टरों द्वारा एस0एम0एस0, बेलर अथवा मल्चर का प्रयोग किया जा रहा है, उनकी सूची समस्त उप जिलाधिकारी एवं थाना प्रभारियों को उपलब्ध करा दें, ताकि पुलिस विभाग द्वारा उन्हें अनावश्यक रूप से न रोका जाय। उनके द्वारा यह निर्देश दिया गया कि बाहर से अगर कोई कम्बाइन हार्वेस्टर बिना एस0एम0एस0, बेलर अथवा मल्चर के कहीं भी धान की कटाई करते हुए पाया जाता है, तो उसको तत्काल सीज कर दें अथवा मालिक के स्वयं के खर्चें पर एस0एम0एस0 लगवाकर ही छोड़े।    
    उप कृषि निदेशक द्वारा उपस्थित कम्बाइन हार्वेस्टर स्वामियों को निर्देशित किया गया कि जनपद में बिना एस0एम0एस0 के कहीं भी कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ धान की कटाई न किया जाय, कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ मल्चर, बेलर, हैप्पी सीडर, स्ट्रा चापर, रिवर्सेबल मोल्ड बोल्ड प्लाऊ का प्रयोग अनिवार्य रुप से करें, अन्यथा जनपद में कहीं भी पराली जलाने की घटना प्रकाश में आती है, तो सम्बन्धित कम्बाइन हार्वेस्टर धारक के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। सभी कम्बाइन हार्वेस्टर धारकों को यह भी निर्देशित किया गया कि वे जहॉ भी फसल की कटाई करें वहॉ के कृषकों को जागरुक करें, कि किसान भाई पराली को न जलायें इसको जलाने से पर्यावरण एवं मृदा पर विपरीत प्रभाव पड़ने के साथ-साथ मानव जीवन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। धान के पुआल को गौशाला में उपलब्ध कराया जाय, जो स्वेच्छा से देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं अन्यथा इसके लिए शासन द्वारा बजट का भी प्राविधान किया गया है।  
         उप कृषि निदेशक द्वारा उपस्थित कम्बाइन हार्वेस्टर स्वामियों को अवगत कराया गया कि फसल अवशेष को जलाने से उनके जड़, तना तथा पत्तियों में संचित लाभदायक पोषक तत्व नष्ट होने के साथ ही मिट्टी के लाभदायक मित्र कीट भी जल कर मर जाते हैं, जिसके कारण वातावरण एवं मृदा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। खेतों में फसल अवशेष जलाकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर किसानों को जमीनी क्षेत्रफल के आधार पर जुर्माना देना पड़ेगा। एक बार से अधिक फसल अवशेष जलाते पाये जाने पर अर्थ दण्ड के साथ ही विभागीय योजनाओं के लाभ से आजीवन वंचित किया जा सकता है। फसल कटाई के दौरान प्रयोग की जाने वाली कंबाइन हार्वेस्टर के साथ एसएमएस का प्रयोग करना अनिवार्य है तथा उक्त व्यवस्था के बगैर यदि कोई जनपद में कम्बाइन हार्वेस्टर से कटाई करता पाया जाता है, तो हार्वेस्टर धारक के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में किसान भाइयों को फसल अवशेष जलाने से होने वाले नुकसान की जानकारी विभाग द्वारा आयोजित हो रही गोष्ठियों के माध्यम से दिया जा रहा है तथा उनको नियमित रूप से जागरूक भी किया जा रहा है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि 14 कृषि यंत्र फसल अवशेष प्रबंधन के लिए चिन्हित किये गये हैं, कृषकों को यह यंत्र 50 प्रतिशत अनुदान तथा एफ0पी0ओ0 एवं पंजीकृत कृषक समिति/पंचायत समितियों को फार्म मशीनरी स्थापना हेतु 80 प्रतिशत अनुदान पर विभागीय पोर्टल पर ऑन लाइन टोकन जनरेट कर यंत्रों के सत्यापनोपरांत दिये जायेंगे।  

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व) उमाकान्त त्रिपाठी, उप कृषि निदेशक सदानन्द चौधरी, भूमि संरक्षण अधिकारी आशीष कुमार, उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी दीपचन्द्र चौरसिया, क्षेत्राधिकारी बल्दीराय राजाराम चौधरी, तहसीलदार बल्दीराय शैलेन्द्र चौधरी, तहसीलदार सदर विदुषी सिंह सहित आदि उपस्थित रहे।

जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।

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