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यूपी/अयोध्या-न्यायालय की अवमानना पर साकेत महाविद्यालय के वित्तीय अधिकार सीज

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यूपी/अयोध्या-न्यायालय की अवमानना पर साकेत महाविद्यालय के वित्तीय अधिकार सीज

रिपोर्ट मनोज तिवारी

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साकेत महाविद्यालय के फिजिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर ने लिया था कोर्ट की शरण

न्यायालय की कार्रवाई के बाद साकेत महाविद्यालय प्रबंध समिति हो सकता है भांग

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जनपद के साकेत डिग्री कॉलेज में उच्च शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद कॉलेज के मैनेजमेंट कमेटी की वित्तीय अधिकार को सीज़ कर दिया है। जिसे क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी ने अपने हाथों में ले लिया है. कोई बड़ी बात नहीं होगी यदि इस कमेटी को ही अगले कुछ दिनों में भंग भी कर दिया जाये।

दरसल महाविद्यालय के फीजिक्स अस्सिटेंट प्रोफेसर डॉ राजेश वर्मा ने कॉलेज प्रबंधन पर मनमानी करने का आरोप को लेकर हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी. प्रोफेसर साकेत डिग्री कॉलेज में साल 2004 से मानदेय पर पढ़ा रहे थे. शासन के आदेशों के बाद पिछले साल 7 मार्च को उन्हें रेग्यूलर कर दिया गया. लेकिन कॉलेज ने उन्हें अपने पद पर ज्वाइन नहीं करने दिया और उनका गोंडा ट्रांसफर भी कर दिया गया. इस कार्यवाही से नाराज प्रोफेसर ने न्यायालय की शरण ली। जिसके बाद प्रोफेसर को साकेत महाविद्यालय में ज्वाइन किया लेकिन कॉलेज के प्रबंधन ने उन्हें फुल सैलरी देने से मना कर दिया और प्रोफेसर ने फिर हाईकोर्ट में गुहार लगाई. इस पर उन्हें सैलरी देने के आदेश हुए लेकिन सैलरी न देने अदालत की अवमानना के रूप में हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी की पर्सनल एपीयरेंस लगा दी।


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उच्च शिक्षा विभाग में सहायक निदेशक संजय सिंह ने को बताया कि कॉलेज की प्रबंध समिति कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही थी, लिहाजा उसके वित्तीय अधिकार सीज कर दिये गये और इसे क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को दे दिया गया हैं. इस मामले पर पीड़ित डॉ राजेश वर्मा ने बताया कि एक साल तक वे बिना सैलरी के काम करते रहे. उनका पूरा परिवार सड़क पर आ गया. इस तरह का अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए।

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