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यूपी/सुलतानपुर-जिला कारागार में लोक अदालत के माध्यम से बंदी को किया गया रिहा,महिला बंदियों को अधिवक्ता न मिलने पर वकील की नियुक्ति का दिया निर्देश

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जिला कारागार में लोक अदालत हुई आयोजित तथा विधिक सेवा के बारे में दी गई जानकारी ।

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सुल्तानपुर 15 फरवरी / जनपद न्यायाधीश तनवीर अहमद की संरक्षता में शनिवार को जिला कारागार सुल्तानपुर में श्रद्धा लाल अपर सिविल जज /न्यायिक मजिस्ट्रेट सुल्तानपुर द्वारा लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें बंदी सुनील कुमार गिरी को अपने जुर्म को स्वीकार किए जाने पर जिला कारागार में बिताई गई अवधि को सजा मानकर लोक अदालत में रिहा किया गया ।इसके उपरांत श्री सतीश कुमार, मगन ,सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ,सुल्तानपुर द्वारा महिला बैरिक का निरीक्षण कर महिला बंदियों को विधिक सहायता से संबंधित जानकारी देते हुए उनको उनके अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया गया । निरीक्षण के दौरान महिला बंदियों से नामिका वकील की नियुक्ति के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई । जिन महिला बंदियों के पास पैरवी करने हेतु अधिवक्ता नियुक्त नहीं है,उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से अधिवक्ताओं को नियुक्त किए जाने का निर्देश दिया गया । इस अवसर पर जिला कारागार अधीक्षक , अमिता दुबे व जिला कारागार पाल तथा उपकारा पाल एवं जिला कारागार के समस्त कर्मचारी गण उपस्थित रहे। —–——————

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