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सुलतानपुर- इस आपातकालीन स्थिति में ग्रामपंचायत अधिकारी का पत्रकार का फोन ना उठाना पड़ा महंगा,DM के निर्देश पर DPRO ने की कार्यवाही

पत्रकार से दूरभाष पर अभद्रता पूर्वक वार्ता किए जाने हेतु में अनुपस्थित रहने व मोबाइल बंद रखने की स्थिति पाई गई स्पष्ट है

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सुलतानपुर- इस आपातकालीन स्थिति में ग्रामपंचायत अधिकारी का पत्रकार का फोन ना उठाना पड़ा महंगा,DM के निर्देश पर DPRO ने की कार्यवाही

कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी सुल्तानपुर दिनांक 28 2020 को भेजा पत्र

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आहूत बैठक में हुई स्थिति स्पष्ट, हुई कार्यवाही

DPRO कार्यालय से जारी हुआ प्रेसनोट

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जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आहूत बैठक में मनोज कुमार पांडे ग्राम पंचायत अधिकारी विकासखंड दुबेपुर द्वारा आपातकालीन स्थिति में पत्रकार से दूरभाष पर अभद्रता पूर्वक वार्ता किए जाने हेतु में अनुपस्थित रहने व मोबाइल बंद रखने की स्थिति पाई गई स्पष्ट है कि नोबेल करोना वायरस की इस विषम परिस्थितियों में कर्मचारी आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने हेतु मनोज कुमार पांडे ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदाई है मनोज कुमार पांडे ग्राम पंचायत अधिकारी विकासखंड दुबेपुर को उपरोक्त आरोपों में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है निलंबन अवधि में वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2 से 4 के मूल नियम 53 के प्रावधानों के अनुसार जीवन निर्वहन भत्ते की धनराशि अर्ध वेतन पर देय अवकाश की धनराशि के बराबर देय होगी तथा इन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि महंगाई भत्ता जो ऐसे अवकाश पर देय है भी अनुमन्य होगा। जब इन का सत्यापन हो जाए कि इनके द्वारा इस मद में वास्तव में ब्य किया जा रहा है जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ता अनुमन्य है उपरोक्त उल्लिखित मदों पर भुगतान तभी किया जाएगा जब मनोज कुमार पांडे ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रत्येक माह प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा वह किसी व्यवसाय सेवा योजना व्यापार आदि में नहीं लगे हैं। निलंबन अवधि में मनोज कुमार पांडे ग्राम पंचायत अधिकारी विकासखंड दुबेपुर से संबद्ध रहेंगे। प्रश्नगत प्रकरण में सहायक विकास अधिकारी पंचायत कूरेभार को जांच अधिकारी नामित किया गया है
के.के सिंह चौहान जिला पंचायत अधिकारी सुल्तानपुर

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