सुलतानपुर-सोशल मीडिया, प्रिन्ट/इलेक्ट्राॅनिक मीडिया पर बिना पुष्टि के खबर/समाचार प्रसारित किये जाने पर सम्बन्धित के खिलाफ होगी कानूनी कार्यवाही -डीएम सी इंदुमती
खिलाफ information technology एक्ट 2000 एवं नियम 2011 के section-79 की आईटी एक्ट की धारा के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
*सोशल मीडिया, प्रिन्ट/इलेक्ट्राॅनिक मीडिया पर बिना पुष्टि के खबर/समाचार प्रसारित किये जाने पर सम्बन्धित के खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी-डीएम।*
कोरोना वायरस की बीमारी एक महामारी है, इसके सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया, प्रिन्ट मीडिया व इलेक्ट्राॅनिक मीडिया पर कोई भी बिना पुष्टि के खबर/समाचार प्रसारित करता है, तो उसके खिलाफ information technology एक्ट 2000 एवं नियम 2011 के section-79 की आईटी एक्ट की धारा के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
सुलतानपुर 23 मार्च/ भारत सरकार, इलेक्ट्राॅनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्राॅनिक निकेतन, 6, सीजीओ काम्पलेक्स, नई दिल्ली के पत्र संख्या 16(1)/2020 CLES दिनांक 20.03.2020 के निर्देशानुसार कोरोना वायरस की बीमारी एक महामारी है, इसके सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया, प्रिन्ट मीडिया व इलेक्ट्राॅनिक मीडिया पर कोई भी बिना पुष्टि के खबर/समाचार प्रसारित करता है, तो उसके खिलाफ information technology एक्ट 2000 एवं नियम 2011 के section-79 की आईटी एक्ट की धारा के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
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जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।