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सुलतानपुर-लॉक डाउन में किसानों को राहत, खुलेंगी खाद-बीज दुकानें-डीएम—–ईट-भट्ठों को सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन कराते हुए करायें जायें चालू-जिलाधिकारी

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*लॉक डाउन में किसानों को राहत, खुलेंगी खाद-बीज दुकानें-डीएम।*

*प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 02 बजे तक जनपद के लाइसेन्स प्राप्त सहकारी एवं निजी उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक प्रतिष्ठानों को किया गया लाॅक डाउन से मुक्त।*

सुलतानपुर 31 मार्च/जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती ने बताया कि कोरोना वायरस(कोविड-19) जैसे महामारी के चलते लाक डाउन की स्थिति में शासन द्वारा उर्वरक, बीज एवं रक्षा रसायनों की आपूर्ति तथा बिक्री कार्यों में छूट के निर्देश दिये गये हैं, जिससे वर्तमान में किसानों के फसलों की कटाई, जायद फसलों की बुआई, सब्जियों एवं गन्ना की बुआई तथा कृषि के अन्य महत्वपूर्ण कार्य सामाजिक रूप से चल रहे हैं। लाॅक डाउन के समय किसानों को बड़ी राहत प्रदेश सरकार ने दी है।
जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के उर्वरक, बीज एवं कृषि रक्षा रसायनों के बिक्री केन्द्रों (थोक/फुटकर), कृषि उत्पादन एवं सम्बन्धित निर्माण इकाईयों तथा सड़क मार्ग/रेलवे रैक द्वारा उर्वरक आपूर्ति एवं लोडिंग/अनलोडिंग में प्रयुक्त श्रमिक, रवि फसलों की कटाई में प्रयुक्त होने वाले कृषि यंत्र एवं कृषि श्रमिक, कृषि विधायन सयंत्रों के संचालन एवं कार्य में प्रयुक्त होने वाले श्रमिक को छूट दी गयी है।
उन्होंने बताया कि जनपद के समस्त राजकीय बीज भण्डार एवं कृषि रक्षा इकाईयां तथा जनपद के लाइसेन्स प्राप्त सहकारी एवं निजी उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक प्रतिष्ठानों को प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 02 बजे तक लाॅक डाउन से मुक्त किया गया है। कोरोना महामारी के दृष्टिगत उक्त प्रतिष्ठानों पर एक समय में दो कृषक ही रहेंगे, जिनके द्वारा सोशल डिस्टेसिंग के नियम पालन करते हुए आपस में कम से कम एक मीटर की दूर रखी जायेगी। किसी भी प्रतिष्ठान पर भीड़ नहीं लगने दी जायेगी। उर्वरक बिक्री में पी0ओ0एस0 मशीन से प्रयोग पूर्व कृषकों के हाथ सेनेटाइज किये जायें अथवा साबुन से हाथ धुलवाया जाये।
उन्होंने निर्देशित किया है कि प्रतिष्ठान परिसर को प्रत्येक दो घण्टे में एक प्रतिशत ब्लीचिंग पाउडर घोल अथवा सोडियम हाईपोक्लोराइड अथवा स्प्रिट आदि अन्य विसंक्रमित से प्रत्येक दशा में विसंक्रमित सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने बताया कि रबी फसलों की कटाई-मड़ाई तथा अन्य कृषि कार्यों से सम्बन्धित कृषकों तथा कृषि श्रमिकों द्वारा सोशल डिस्टेन्सिंग के नियम का पालन करते हुए कम से एक मीटर दूरी अवश्य रखी जाये। उन्होंने बताया कि रवी फसलों की कटाई में उपर्युक्त होने वाले कम्बाइन हार्वेस्टर तथा उनके चालकों को (जनपदीय/ अंतरजनपदीय संचालन हेतु) गंतव्य स्थानों पर आने-जाने की छूट होगी। कृषि कार्य में लगे कृषि यंत्रों को भी एक प्रतिशत ब्लीचिंग पाउडर घोल अथवा सोडियम हाईपोक्लोराइड आदि को कम से कम दो बार विसंक्रमित किया जाये। कृषि कार्य में लगे श्रमिकों एवं मशीनों को आने जाने से नहीं रोका जायेगा।
उन्होंने बताया कि उर्वरकों की आपूर्ति पी0सी0एफ0/डी0सी0डी0एफ0 के बफर केन्द्रों द्वारा आवश्कतानुसार की जायेगी। निर्माण एवं आपूर्ति (सड़क/रेल) पूर्व की भाॅति संचालित रहेगा। रेलवे रैक द्वारा उर्वरक आपूर्ति लोडिंग तथा अनलोडिंग में प्रयुक्त श्रमिकों को सोशल डिस्टेन्सिंग तथा सेनेटाइजर एवं मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। उपरोक्त कार्यों हेतु जो वाहन प्रयोग में लगेंगे उनमें ‘‘आवश्यक वस्तु जनपद सुलतानपुर‘‘ का स्टीकर चस्पा कर आपूर्ति करेंगे।
जिलाधिकारी द्वारा उक्त आदेशों का उल्लंघन करने वाले उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक अनुज्ञप्ति पर सुसंगति धाराओं में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन किये जाने के निर्देश दिये हैं।
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*ईट-भट्ठों को सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन कराते हुए करायें जायें चालू-जिलाधिकारी।*

*श्रमिकों के खान-पान एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करें सम्बन्धित एसडीएम/सीओ।*

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सुलतानपुर 31 मार्च/उ0प्र0 शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती द्वारा कोरोना वायरस(कोविड-19) को दृष्टिगत रखते हुए समस्त उप जिलाधिकारी/समस्त पुलिस क्षेत्राधिकारी को निर्देशित किया है कि जनपद में अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले ईट-भट्ठों को सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन कराते हुए चालू कराना सुनिश्चित करें एवं वहां कार्य कर रहे श्रमिकों के खान-पान एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की व्यवस्था भी सुनिश्चित करायें।
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया है कि इस बात का विशेष ध्यान दिया जाये कि किसी भी दशा में ईट-भट्ठों पर कार्यरत श्रमिकों का पलायन न होने पाये और न ही उनके खान-पान एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था में कमी पायी जाये।
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जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।

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