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सुलतानपुर-होली त्यौहार पर जनपद की समस्त शराब व भांग की दुकाने रहेंगी बन्द – डीएम।

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*होली त्यौहार पर जनपद की समस्त शराब व भांग की दुकाने रहेंगी बन्द – डीएम।*

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सुलतानपुर 07 मार्च/ जनपद में होली के पर्व पर लोकशान्ति बनाये रखने के दृष्टिगत संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट सी0 इन्दुमती ने 09 मार्च (होलिका दहन) दिवस को सायं 06 बजे से 10 मार्च, 2020 (होली रंग) की सायं 06 बजे तक जनपद की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर अनुज्ञापन एवं माडलशाप, सी0एल0-1सी0, एफ0एल0-2,/2बी एवं एफ0एल0-16/17 तथा भांग की फुटकर अनुज्ञापन पूर्णतया बन्द रखे जाने के निर्देश दिये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट सी0 इन्दुमती ने बताया कि इस उक्त बन्दी के लिये सम्बन्धित अनुज्ञापियों को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। उन्होंने अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0), अपर जिला मजिस्ट्रेट(वि0/रा0), समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट, जिला आबकारी अधिकारी, समस्त आबकारी निरीक्षक, अपराध निरोधक क्षेत्र तथा समस्त सम्बन्धित अनुज्ञापीगण को निर्देशित किया है कि उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चत कराया जाये। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से अपेक्षा की है कि अपने स्तर से समस्त पुलिस अधिकारियों/थानाध्यक्षों को निर्देशित करें कि होली के पर्व पर उपरोक्तानुसार समय पर समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बीयर की दुकानें आदि पूर्णतया बन्द रखी जाय।

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*अपील*
सुलतानपुर 07 मार्च/जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती ने जनपदवासियों से अपील की है कि होली का पर्व सन्निकट होने के कारण ‘‘अवैध अड्डों से बिकने वाली मदिरा का सेवन कदापि न करें, क्योंकि अवैध अड्डों से मिलने वाली मदिरा जहरीली तथा मिथाइल एल्कोहल भी हो सकती है, जो एक विष है तथा इसके अल्प मात्रा के सेवन से आॅखों की रोशनी जाने के साथ व्यक्ति की मृत्य हो सकती है। यदि किसी को अवैध शराब के निर्माण/तस्करी/बिक्री/भण्डारण करने वालों की सूचना प्राप्त होती है, तो आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-प्रथम सुलतानपुर मो0नं0- 9454466236, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र द्वितीय कादीपुर मो0 नं0-9454466237, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र तृतीय जयसिंहपुर मो0नं0-9454466704, आबकारी निरीक्षक चतुर्थ लम्भुआ मो0 नं0-9454466705, जिला आबकारी अधिकारी, सुलतानपुर मो0नं0-9454465639 निम्न हेल्पलाइन नम्बर पर तत्काल सूचना दें सकते हैं। सूचना देने वाले के नाम एवं पहचान गुप्त रखे जायेंगे।
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जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।

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