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सुलतानपुर-कोरोना वायरस को लेकर कोटेदारों को भी वितरण के वक्त रखना है सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान-जिला पूर्ति अधिकारी

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सुलतानपुर-जिला पूर्ति अधिकारी अभय सिंह ने माह अप्रैल में खाद्यान्न वितरण को लेकर कोटेदारों को कोरोनावायरस के दृष्टिगत रखते हुए सख्त आदेश दिए हैं उन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुरक्षा योजना के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को अंगूठा प्रमाणित होने पर खाद्यान्न प्राप्त होगा एवं कोरोना वायरस के दृष्टिगत प्रत्येक उचित दर विक्रेता समय वसुविधाओं का ध्यान रखना होगा वायरस संक्रमण से बचाव के लिये कोटेदार साबुन पानी की व्यवस्था करेगा यथा संभव सैनिटाइजर उपलब्ध होने पर सैनिटाइजर व्यवस्था करेगा वायरस संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत विक्रेता अपनी दुकान पर एक 1 मीटर पर कम से कम 10 गोले बना देगा जिससे प्रत्येक लाभार्थी उचित दूरी बनाकर खाद्यान्न प्राप्त कर सकें एवं दुकान पर एक साथ अत्यधिक भीड़ ना हो इसके दृष्टिगत दुकानदार लाभार्थी वार मनरेगा ग्राम पंचायत में बुनियादी कराएगा और उन्हें तिथियों पर वितरण हेतु दुकान बुलाएगा दुकानदार से अपेक्षा की जाती है कि वह दिनांक 1 अप्रैल से 3 अप्रैल को अपनी दुकान पर अंतोदय लाभार्थियों को बुलाकर प्रोटोकॉल के हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते हुए उन्हें खाद्यान्न देगा वही दुकानदार से यह भी अपेक्षा की गई है कि दिनांक 4 अप्रैल से 7 अप्रैल तक कार्ड धारक को निम्नलिखित श्रेणी के लाभार्थीयो को 5 किलो खाद्यान्न वितरण करेगा वही ग्राम विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची पंजीकृत लाभार्थी सूची एवं नगर निकायों द्वारा उपलब्ध कराई गई दिहाड़ी मजदूरों की लाभार्थी सूची के तहत दिनांक 8 अप्रैल से25 अप्रैल तक अवश्य सभी लाभार्थियों को पूर्व की भांति निर्धारित मूल्य गेहूं रुपया ₹2 प्रति किलो चावल ₹3 प्रति किलो की दर से तथा उपरोक्त श्रेणियों के अवशेष लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराएगा वहीं उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि वितरण दिवस में यदि कोई भी लाभार्थी जिसे जानकारी ना हो पाने के कारण दुकान पर आता है निराश्रित विधवा विकलांग यदि उचित दर दुकान पर किसी भी स्थिति में आते हैं उन्हें वापस नहीं किया जाएगा उचित दर दुकानों पर नामित नोडल अधिकारी का दायित्व होगा उचित दर दुकान पर उपस्थित रहकर नियमो का पालन सुनिश्चित कराएं।

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