- Advertisement -

सुलतानपुर-कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी से निपटने हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष में करें आर्थिक अंशदान-जिलाधिकारी

0 103

*कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी से निपटने हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष में करें आर्थिक अंशदान-जिलाधिकारी।*

- Advertisement -

सुलतानपुर 03 अप्रैल/उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी से निपटने हेतु सभी आवश्यक कदम उठा रही है। इस संकट की घड़ी में प्रदेश सरकार अपने समस्त नागरिकों विशेषकर श्रमिकों, किसानों, वृद्धों, विधवाओं सहित समाज के कमजोर वर्ग के प्रत्येक परिवार हेतु आर्थिक मदद पहँुचाने का कार्य कर रही है। संक्रमित व संदेहास्पद मरीजों के निःशुल्क इलाज के साथ-साथ भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिये भी समस्त आवश्यक प्रबन्ध किये जा रहे हैं।
यह जानकारी जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती ने देते हुए बताया कि वर्तमान में उत्पन्न विषम परिस्थितियों में मानवीय संवेदनाओं का उत्कृष्ट व अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अनेक औद्योगिक, व्यापारिक व सामाजिक संगठन अपने भाईयों व बहनों की मदद के लिये आगे आए है, जिनके सहयोग व योगदान हेतु प्रदेश सरकार कृतज्ञ है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री का पीड़ित सहायता कोष (CHIEF MINISTER’S DISTRESS RELIEF FUND) नामक कोष है, जिसमें जनता या स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा दिया गया दान या चन्दा जमा होता है, जिसका उपयोग पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करने/राहत प्रदान करने के लिये किया जाता है।
जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय की अधिकारिक वेबसाइट/पोर्टल (http://upcmo.nic.in) पर उपलब्ध कोष Account Name: CHIEF MINISTER’S DISTRESS RELIEF FUND, BANK NAME: CENTRAL BANK OF INDIA, BRANCH NAME: C.B.I. CANTT. ROAD, LUCKNOW, A/C NO: 1378820696, IFSC: CBIN0281571, BRANCH CODE: 281571 है। उन्होंने जनपद के औद्योगिक, व्यापारिक व सामाजिक संगठनों (स्वयं सेवी संगठनों) से अपील की है कि मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष में अंशदान कर आर्थिक मदद करें। उन्होंने बताया कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80ळ की तरह आयकर में छूट मिलेगी।
———————————————————————–
जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.