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सुलतानपुर-कोरोना वायरस पर दिहाड़ी मजदूर एवं अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों का किराया भवन स्वामियों द्वारा एक माह का न लें तथा विद्युत एवं जलापूर्ति निर्वाध रूप से रखें जारी-डीएम सी इंदुमती

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कोरोना वायरस के दृष्टिगत दिहाड़ी मजदूर एवं अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों का किराया भवन स्वामियों द्वारा एक माह का न लें तथा विद्युत एवं जलापूर्ति निर्वाध रूप से रखें जारी-डीएम।

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       सुलतानपुर 05 अप्रैल/कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी से बचाव हेतु लाॅक डाउन की स्थिति में दिहाड़ी मजदूर ऐसे अन्य श्रमिकों/अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों के समक्ष आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति की समस्या के दृष्टिगत 03 बिन्दुओं पर कार्यवाही करने के निर्देश शासन द्वारा दिये गये हैं।
       शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती द्वारा आदेशित किया गया है कि जनपद सुलतानपुर में दिहाड़ी मजदूर एवं अन्य अल्प आय व्यक्तियों द्वारा यदि किराये के भवन में निवास किया जा रहा है, तो भवन स्वामियों को यह निर्देश दिया जाता है कि उनसे माह में देय एक माह का किराया फिलहाल न लें तथा इस आधार पर किसी से मकान खाली न कराया जाय। उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि ऐसे व्यक्तियों की विद्युत एवं जल आपूर्ति निर्वाध रूप से सुनिश्चित की जाय तथा लाॅक डाउन की अवधि में इनके विच्छेदन न किये जायें। लाॅक डाउन की अवधि में कर्मकारियों द्वारा वर्क फ्राम होम किया जा रहा है। अतः उनका पूरा वेतन/मजदूरी माह के प्रथम सप्ताह में वितरित कर दिया जाय। उन्होंने उपरोक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश सम्बन्धित को दिये हैं।       

जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।

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