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सुलतानपुर-जनपद के सभी नागरिकों को फेस कवर(मास्क) हुआ लगाना अनिवार्य-डीएम सी इंदुमती

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सभी नागरिकों को फेस कवर(मास्क) हुआ लगाना अनिवार्य-डीएम।

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      सुलतानपुर 10 अप्रैल/ जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती ने बताया कि प्रमुख सचिव, चिकित्सा अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन से प्राप्त दिशा निर्देश कोविड-19 के सन्दर्भ में चिकित्सीय विशेषज्ञों द्वारा कोविड-19 से रोकथाम व बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को फेस (मास्क) पहनना आवश्यक है। अतः एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं उ0प्र0 एपिडेमिक डिजीज (कोविड-19) नियमावली 2020 के संगति प्राविधानों के अन्तर्गत नियमावली लागू रहने की अवधि में एत्द द्वारा प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय फेस कवर (मास्क) पहनना अनिवार्य किया जाता है।
      जिलाधिकारी ने बताया कि इसके लिये बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा किसी साफ कपड़े से स्वयं ही तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। इस फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जाता है। फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रूमाल, डुपट्टा इत्यादि को भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर/मुंह, नाक ढ़कने में प्रयुक्त होने वाला गमछा आदि का पुनः प्रयोग बिना साबुन से अच्छी तरह साफ किये न किया जाये। उन्होंने बताया कि एन-95 मास्क का प्रयोग केवल चिकित्सा कर्मियों द्वारा ही किया जाना संस्तुत है।

उन्होंने जनपद के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, नागरिकों व बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से अपील करते हुए कहा घर से निकलने पर वह मास्क अवश्य लगाएं। उन्होंने कहा कि यदि किसी के पास मास्क न हो, तो वह अपने मुंह पर रुमाल अथवा गमछा अवश्य लगाएं। उन्होंने कहा कि बिना फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं उ0प्र0 एपिडेमिक डिजीज (कोविड-19) नियमावली 2020 का उल्लंघन माना जायेगा और तद्नुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने उक्त आदेश जनपद में तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है, जिसका कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये हैं।

जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।

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