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सुलतानपुर-रबी फसलों की कटाई हेतु कम्बाईन हार्वेस्टर को भी अधिकतम 05 श्रमिकों के साथ जनपद में आने की दी गयी अनुमति-DM

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*कृषि भवन में कृषि विभाग का आपदा नियंत्रण केन्द्र किसानों की समस्याओं के तत्काल निस्तारण हेतु स्थापित।*

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सुलतानपुर 04 अप्रैल/ जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती ने बताया कि कोरोना वायरस(कोविड-19) की राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में बेहतर समन्वित रिस्पांस करने के लिये जिला स्तर पर कृषि भवन, अहिमाने में लेखा अनुभाग कक्ष में कृषि विभाग के आपदा नियंत्रण केन्द्र की स्थापना की गयी है, जिसका मो0 नं0-9044003198 एवं 9554880079 है। उक्त आपदा नियंत्रण केन्द्र के संचालन हेतु नियमित रूप से किसानों की समस्याओं के तत्काल निराकरण कराये जाने के उद्देश्य से 02 अधिकारी एवं 07 कर्मचारियों की ड्यूटी तत्काल प्रभाव से लगायी गयी है, जो प्रातः 06 बजे से अपरान्ह 02 बजे तक तथा अपरान्ह 02 बजे से रात्रि 10 बजे तक सम्बन्धित कर्मचारी कोरोना कन्ट्रोल रूम पर प्राप्त काल रिसीव करेंगे तथा विभागीय पंजिका में दर्ज कर विभागीय अधिकारी/कर्मचारी से समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्यवाही करेंगे तथा नोडल अधिकारी को प्रतिदिन पालीवार अवगत करायेंगे।
उन्होंने बताया कि कृषि विभाग के आपदा नियंत्रण केन्द्र के नोडल अधिकारी आशीष कुमार भूमि संरक्षण अधिकारी प्रातः 06 बजे से अपरान्ह 02 बजे तक तथा विनय कुमार वर्मा, जिला कृषि अधिकारी अपरान्ह 02 बजे से रात्रि 10 बजे तक उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि नोडल अधिकारी अपने पाली में प्राप्त समस्याओं की प्रगति से उप निदेशक कृषि शैलेन्द्र शाही के माध्यम से जिलाधिकारी(उन्हें) अवगत करायेंगे। उन्होंने बताया िकइस आपदा नियंत्रण केन्द्र के सफल संचालन हेतु नामित नोडल अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य होगी।
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*रबी फसलों की कटाई हेतु कम्बाईन हार्वेस्टर को भी अधिकतम 05 श्रमिकों के साथ जनपद में आने की दी गयी अनुमति।*

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सुलतानपुर 04 अप्रैल/ जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती ने बताया कि शासन द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा रबी फसलों की कटाई सुनिश्चित करने हेतु अन्य राज्य यथा-पंजाब, हरियाणा से आने वाले कम्बाईन हार्वेस्टर को भी अधिकतम 05 श्रमिकों के साथ प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आने की अनुमति प्रदान की गयी है, जिससे वे प्रदेश में किसानों के रबी फसल की समय से कटाई में अपना योगदान दें सकें।
उन्होंने उपरोक्त दिशा निर्देश के क्रम में रबी फसलों की काटाई सुनिश्चित करने हेतु अन्य राज्यों यथा- पंजाब, हरियाणा से आने वाले कम्बाईन हार्वेस्टर को भी अधिकतम 05 श्रमिकों के साथ जनपद में आने की अनुमति प्रदान की है।
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जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।

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