सुलतानपुर-लाॅक डाउन की अवधि में खाद्यान्न की मण्डियों के सुचारू रूप से चलाने हेतु डीएम ने जारी किये दिशा निर्देश।
लाॅक डाउन की अवधि में खाद्यान्न की मण्डियों के सुचारू रूप से चलाने हेतु डीएम ने जारी किये दिशा निर्देश।
किसी भी आढ़त/दुकान पर एक समय में 05 से अधिक व्यक्ति (आढ़त किसान, श्रमिक सहित) रहेंगे नहीं तथा सभी व्यक्ति सोशल डिस्टेसिंग, मास्क, गमछे, रूमाल आदि से मुंह को ढ़कना होगा अनिवार्य-डीएम।
सुलतानपुर 16 अप्रैल/ उ0प्र0 शासन से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती ने जनपद में लाॅक डाउन की अवधि में खाद्यान्न की मण्डियोें का समुचित संचालन हो साथ ही साथ कोरोना वायरस से बचाव के समस्त उपाय जैसे सोशल डिस्टेसिंग, नियमित रूप से हाथ धोना, सेनिटाइजेशन, चेहरा ढक कर कार्य करना इत्यादि का भी कढ़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जायें। उन्होंने बताया कि किसानों द्वारा मण्डी में खाद्यान्न की उपज लाने का समय पूर्वान्ह 10ः30 बजे से सायं 06 बजे तक, मण्डी में नीलामी का समय पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 02 बजे तक निर्धारित किया गया।
जिलाधिकारी ने बताया कि स्थानीय स्तर पर खाद्यान्न मण्डियों के सुचारू रूप से चलाने एवं किसानों की उनकी उपज का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य प्राप्त हो सके और कोरोना वायरस से बचाव हेतु रणनीति बनायी गयी है। उन्होंने मण्डी सचिव की अनुशंसा पर विहित प्राधिकारी द्वारा व्यापारी, आढ़तियों, पल्लेदारों, मजदूरों को पास निर्गत किये जायें। उन्होंने सम्बन्धित को निर्देशित किया है कि कृषि उपज के व्यापार में लिप्त व्यापारियों/आढ़तियों का दायित्व होगा कि वह अपने व्यापारिक परिसर में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति/किसान, पल्लेदार, मजदूर, ड्राइवर का हाथ धुलवाने एवं सेनीटाइजेशन की शत-प्रतिशत व्यवस्था करेंगे।
उन्होंने मण्डी में वास्तविक किसानों को ही प्रदेश दिये जाने के निर्देश सम्बन्धित को दिया है। डीएम ने सभी श्रमिकों, किसानों, व्यापारियों के मध्य न्यूनतम एक मीटर की दूरी (सोशल डिस्टेसिंग) बनाये रखने का दायित्व सम्बन्धित व्यापारी/आढ़तियों का होगा। व्यापारियों द्वारा कृषि उपज के सौदों का भुगतान नगद के बजाय डिजीटल किये जाने का अधिकतम प्रयास किये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने मण्डियों में फुटकर एवं उपभोक्ताओं के मध्य विक्रय कदापि न किये जाने के कड़े निर्देश दिये हैं।
जिलाधिकारी ने बताया कि मण्डी में कार्यरत/प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यापारियों/आढ़तियों/किसान मजदूर/पल्लेदार/तौल करने वाले श्रमिकों आदि को मास्क या गमछे, रूमाल से मुंह ढ़कने का निर्देश दिया गया है। इस हेतु सम्बन्धित व्यापारी/आढ़तियां अधिकतम मास्क वितरण कराएगा। उन्होंने किसी भी आढ़त/दुकान पर एक समय में 05 से अधिक व्यक्ति (आढ़त किसान, श्रमिक सहित) नहीं रहेंगे तथा सभी व्यक्ति एक मीटर की दूरी पर खड़े या बैठे रहेंगे। उन्होंने मण्डी समिति/क्रय केन्द्र प्रभारी/सम्बन्धित कर्मचारी को निर्देशित किया है कि इसका पालन सुनिश्चित करायेंगे तथा सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, सभापति या जिला खाद्य विपणन अधिकारी पर्यवेक्षण का कार्य पालन न किये जाने पर सम्बन्धित कि विरूद्ध यथेष्ट कार्यवाही करेंगे।
जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।