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सुलतानपुर-Covid-19 के रोकथाम, उपचार एवं बचाव में कार्यरत कार्मिकों की मृत्यु होने पर मिलेगी रु0 50 लाख की आर्थिक सहायता,

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Covid-19 के रोकथाम, उपचार एवं बचाव में कार्यरत कार्मिकों की मृत्यु होने पर रु0 50 लाख की आर्थिक सहायता मिलेगी सम्बंधित के आश्रितों को।

सुल्तानपुर 12 अप्रैल / कोरोना वायरस( कोविड-19 ) के रोकथाम, उपचार एवं बचाव के लिए कार्यरत कार्मिकों को कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर ₹ 50 लाख की आर्थिक सहायता उनके आश्रितों को दी जाएगी।
यह जानकारी जिलाधिकारी सी0इन्दुमती ने देते हुए बताया कि कोविड-19 की रोकथाम, उपचार एवं बचाव में कार्यरत कार्मिकों में संक्रमण की आशंका हमेशा बनी रहती है। इसलिए उनको सामाजिक सुरक्षा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा यह अनुग्रह धनराशि स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया कि शासन के इस निर्णय के अनुसार इसकी स्वीकृति के लिए जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है। इस हेतु कार्यालय अध्यक्ष इस आशय का प्रमाण पत्र देंगे कि संबंधित कार्मिक कोविड-19 की रोकथाम उपचार एवं बचाव के कार्यों के लिए नियुक्त था तथा इसके साथ ही वे पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, को संलग्न किया जाएगा ।

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उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था का लाभ चिकित्सा विभाग के शासनादेश से आच्छादित कार्मिकों से भिन्न समस्त विभागों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं,प्राधिकरण एवं अन्य सभी सरकारी , अर्ध सरकारी संविदा कर्मी, दैनिक वेतन भोगी, आउट सोर्स, स्थाई, अस्थाई कार्मिकों के आश्रितों को अनुमन्य होगा। जो कोविड-19 की रोकथाम उसके उपचार एवं उसके बचाव के लिए कार्यरत हैं।

जिला सूचना कार्यालय सुल्तानपुर द्वारा जारी।

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