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सुलतानपुर-लॉक डाउन में अगर ग्राहक अनुपालन नही करता तो जिम्मेदारी व्यापारी की

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प्रेस विज्ञप्ति

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          सुलतानपुर 11 जून/ जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती एवं पुलिस अधीक्षक शिव हरी मीना ने पं0 राम नरेश त्रिपाठी सभागार में व्यापारियों के साथ बैठक कर लाकडाउन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने सम्बन्धी आवश्यक निर्देश दिये।
   जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त सम्मानित व्यापारियों को अवगत कराया कि यदि आपके प्रतिष्ठान पर ग्राहकों द्वारा लाकडाउन नियम अनुपालन नही होता है, तो प्रथम जिम्मेदारी उस व्यापारी की होगी। यदि कोई ग्राहक अनुपालन नहीं करता है, तो उसे सामान न दिया जाय। उन्होंने कहा कि यदि हमने अगले 15 दिन सुरक्षा उपायों का पूर्णतः पालन कर लिया तो सुरक्षित हो जायेंगे। अन्यथा की दशा में प्रशासन कार्यवाही हेतु बाध्य होगा। पुलिस अधीक्षक  शिव हरी मीना ने कहा कि लाकडाउन 30 जून, 2020 लागू है आपने पूर्व में भी सहयोग किया है और सुरक्षा उपायों का अनुपालन कराना आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है। मास्क का प्रयोग, सामाजिक दूरी, सेनेटाइजेशन, हमें कोविड-19 के संक्रमण से सुरक्षित रखने में सहायक हैं, किन्तु यदि किसी दुकान पर 05 या 05 से अधिक व्यक्ति पाये जाते हैं अथवा लाकडाउन नियमों का उल्लंघन होता है, तो प्रशासन कड़ी कार्यवाही करने से नहीं चूकेगा। 

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी(प्रशा0) हर्ष देव पाण्डेय, उप जिलाधिकारी सदर रामजी लाल, सीओ सिटी सतीश चन्द्र शुक्ल, उपायुक्त राज्य कर मो0 नाजिम, सहायक आयुक्त राज्य कर अखिलेश कुमार सहित सम्मानित व्यापारीगण आदि उपस्थित रहे।

जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।

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