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KD NEWS-कोरोना काल में 1854 गर्भवती बनी महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृत्व योजना का मिला लाभ

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@यूपी/अमेठी-कोरोना काल में 1854 गर्भवती बनी महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृत्व योजना का मिला लाभ

चंदन दुबे की रिपोर्ट

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कोरोना काल में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना एक खास वर्ग के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि उन लोगों के लिए मददगार साबित हुई है।ऐसे में पहली बार मां बनने पर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत मिली राशि इस मुश्किल भरे दौर में महिलाओं और उसकी बच्चे के खान-पान और देखभाल के लिए अहम सहारा साबित हुई है।

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जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 आरएम श्रीवास्तव केे अनुसार पहली बार गर्भवती होने वाली महिला व प्रसव बाद जच्चा-बच्चा के बेहतर स्वास्थ्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की शुरुआत की गयी थी।कोरोना संक्रमण के दौर में भी पात्र महिलाओं को निरंतर योजना का लाभ देकर सही मौके पर आर्थिक मदद दी जा रही है।उम्मीद है इस राशि से माँ और बच्चे के अच्छे पोषण और देखभाल में सहयोग होगा।

जिला नोडल अधिकारी आरसीएच डा0 एन0 के मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को पोषण के लिए 5 हजार रुपये का लाभ तीन किश्तों में दिया जाता है।पंजीकरण कराने के साथ गर्भवती को पहली किश्त के रूप में 1000 रुपये दिए जाते हैं।प्रसव पूर्व कम से कम एक जांच होने पर गर्भावस्था के छह माह बाद दूसरी किश्त के रूप में 2000 रुपये और बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने और बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूर्ण होने पर तीसरी किश्त में 2000 रुपये दिए जाते हैं।अभ्ज्ञी तक जनपद में 973600 की धनराशि का भुगतान लाभार्थियोे के खाते में किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की डीसी शिखा पाण्डेय ने बताया कि 01 अप्रैल 2020 से 21जुलाई 2020 तक जिले में 1854 महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है।सर्वाधिक अमेठी ब्लॉक में महिलाएं लाभान्वित की गई हैं जिनकी संख्या 176 है।कोरोना संक्रमण के दौरान पिछले तीन माह यानि अप्रैल से जुलाई मध्य तक उम्मीद से ज्यादा महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।उन्होने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते लाभार्थी योजना के फॉर्म अपने क्षेत्र की आशा,एएनएम से संपर्क करके भर सकती हैं।इसके साथ ही प्रवासी पात्र महिलाएं भी आशा से संपर्क कर इस योजना का लाभ ले सकती हैं।लाभ पाने के लिए महिला की उम्र 19 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।महिला सरकारी कर्मचारी नहीं होनी चाहिए।सभी भुगतान गर्भवती के बैंक खाते में किये जाते हैं जिसका आधार से लिंक होना जरूरी है।

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