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KDNEWS/सुलतानपुर-एग्रीकल्चर ट्रैक्टर, कम्बाइन्ड हार्वेस्टर एवं पावर टिलर्स भारत स्टेज-3 के वाहनों का पंजीयन 30 सितम्बर तक कराना अनिवार्य-एआरटीओ

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निर्माण सम्बन्धी उपकरण (सी0ई0वी०), एग्रीकल्चर ट्रैक्टर, कम्बाइन्ड हार्वेस्टर एवं पावर टिलर्स भारत स्टेज-3 सी0ई0वी0 के वाहनों का पंजीयन 30 सितम्बर तक कराना अनिवार्य-एआरटीओ।

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       सुलतानपुर 05 सितम्बर/अपर परिवहन आयुक्त(राजस्व) उ0प्र0 के निर्देशों के क्रम में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन) माला बाजपेयी ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि निर्माण सम्बन्धी उपकरण (सी0ई0वी0), एग्रीकल्चर ट्रैक्टर, कम्बाइन्ड हार्वेस्टर एवं पावर टिलर्स भारत स्टेज-3 सी0ई0वी0 के वाहनों का पंजीयन 30.09.2020 तक अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित करें। इसके पश्चात उक्त पंजीकृत वाहनों का पंजीयन किया जाना सम्भव नहीं होगा। 

उन्होंने ने बताया कि अधिसूचना संख्या-201(ई), 05 मई, 2018 से स्पष्ट है कि आगामी 01 अक्टूबर, 2020 से भारत स्टेज-4 मानक लागू होंगे।

जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।

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