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KDNEWS/सुलतानपुर-जनपद में ईट भट्ठा मालिकों से बकाया विनियमन शुल्क जमा कराने के उपरान्त ही संचालन की अनुमति प्रदान की जायेगी-हर्षदेव पाण्डेय(अपर जिलाधिकारी)

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प्रेस विज्ञप्ति

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     सुलतानपुर 30 सितम्बर/अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) हर्षदेव पाण्डेय ने बताया कि निदेशालय, भूतत्व एवं खनिकर्म उ0प्र0 लखनऊ पत्र संख्या 943/एम-ईट भट्ठा/2018-19, दिनांक 16.09.2020 द्वारा निर्देशित किया गया है कि जनपद में ईट भट्ठा मालिकों से बकाया विनियमन शुल्क जमा कराने उपरान्त ही भट्ठा सत्र 2020-21 में ईट भट्ठां के संचालन की अनुमति प्रदान की जायेगी। 

तत्सम्बन्ध में जनपद सुलतानपुर के समस्त ईट भट्ठा स्वामियों को सूचित किया है कि उपरोक्त शासनादेश के क्रम में खनिज अनुभाग में ईट भट्ठा के सापेक्ष बकाया देय विनियमन शुल्क ब्याज सहित यथाशीघ्र जमा करना सुनिश्चित करें अन्यथा उसके विरूद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी करते हुए भट्ठा सत्र 2020-21 में ईट भट्ठों के संचालन की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

प्रेस विज्ञप्ति

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      सुलतानपुर 30 सितम्बर/उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित ‘‘एक जनपद एक उत्पादन‘‘ योजनान्तर्गत सामान्य सुविधा केन्द्र प्रोत्साहन योजना के शासनादेश सं0 1095/18-4-2018-18(विविध)/17 टी0सी0-III, दिनांक 06.11.2018 के प्रस्तर-1 उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप डायग्नोस्टिक स्टडी रिपोर्ट में संस्तुति क्रिया-कलापों हेतु सामान्य सुविधा केन्द्रों (सी0एफ0सी0) की स्थापना, संचालन एवं प्रबन्धक हेतु प्रश्नगत शासनादेश के प्रस्तर-2 में उल्लिखित पात्र संस्थाओं (स्वयं सहायता समूह, सहकारी संस्थाएं, स्वयं सेवी संस्थाएं, प्रोड्यूशर कम्पनी, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, लिमिटेड कम्पनी अथवा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर आदि) से अभिरूचित ज्ञापन (EXPRESSION OF INTEREST) आमंत्रित किये जाते हैं। योजना का उक्त शासनादेश तथा अभिरूचित ज्ञापन का प्रारूप ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ की वेबसाइट-http//www.odopup.in पर उपलब्ध है, जिसे उपयुक्त जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, सुलतानपुर से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। 

उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत अभिरूचि ज्ञापन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त न होने के कारण जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, सुलतानपुर में जमा किये जाने की अन्तिम तिथि 20.10.2020 की जाती है। इस तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा। आमंत्रित किये गये अभिरूचि ज्ञापन/प्रक्रिया को निरस्त किये जाने का सम्पूर्ण उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं प्रोत्साहन केन्द्र सुलतानपुर में निहित होगा।

जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित प्रसारित।

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