KDNEWS/सुल्तानपुर-किसान भाई धान विक्रय हेतु खाद्य एवं विपणन विभाग की वेबसाइट http://www.fcs.up.gov.in पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करा लें-डिप्टी आरएमओ।
जनपद के किसान भाई धान विक्रय हेतु खाद्य एवं विपणन विभाग की वेबसाइट http://www.fcs.up.gov.in पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करा लें-डिप्टी आरएमओ।
सुलतानपुर 08 अक्टूबर/ जिला खाद्य विपणन अधिकारी विनीता मिश्रा ने जनपद के किसान भाईयों को अवगत कराया है कि शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान विक्रय हेतु पंजीकरण 01 अगस्त से प्रारम्भ है। सभी किसान भाई खाद्य एवं विपणन विभाग की वेबसाइट http://www.fcs.up.gov.in पर अनिवार्य रूप से किसी भी जन सूचना केन्द्र, साइबर कैफे या स्वयं पंजीकरण करा लें।
जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि वर्तमान वर्ष में धान खरीद का कार्य 15 अक्टूबर, 2020 से प्रारम्भ है। जनपद में कुल 29 धान क्रय केन्द्र का अनुमोदन जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष ओ0टी0पी0 (O.T.P) आधारित पंजीकरण की व्यवस्था की गयी है, जिसके लिये किसान बन्धु पंजीकरण के समय अपना वर्तमान मोबाइल नम्बर ही अंकित करायें, जिससे एस0एम0एस0 द्वारा प्रेषित ओ0टी0पी0 (O.T.P) को भरकर पंजीकरण प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सके। कृषक पंजीकरण का राजस्व विभाग के भू-लेख पोर्टल से लिंकेज कराया गया है। उन्होंने बताया कि 100 कुन्तल से अधिक विक्रय हेतु उप जिलाधिकारी से ऑनलाइन सत्यापन कराया जायेगा। चकबन्दी के ग्रामों में बेची जाने वाली मात्रा का शत-प्रतिशत सत्यापन कराया जायेगा। कृषक अपनी खतौनी में अंकित नाम को पंजीकरण में सही-सही दर्ज करायें, खतौनी में उल्लिखित (बायें तरफ) समस्त नामों में अपना नाम चुने जाने का विकल्प उन्हें ऑनलाइन ड्रापडाउन में उपलब्ध रहेगा। नाम में भिन्नता की स्थिति में उप जिलाधिकारी द्वारा ऑनलाइन सत्यापन किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि खतौनी भू-लेख पोर्टल पर ऑनलाइन भी उपलब्ध है, जिसे प्राप्त कर पंजीकरण कराया जा सकता है। कृषक अपनी कम्प्यूटराईज्ड खतौनी की खाता की संख्या, पंजीयन में दर्ज कर अपने कुल रकबे को एवं बोये गये धान के रकबे को अंकित करेंगे। संयुक्त भूमि होने की दशा में कृषक अपनी हिस्सेदारी की सही-सही घोषणा पंजीयन में करें। कृषक अपना आधार संख्या, आधार में अंकित अपना नाम तथा लिंग सही-सही अंकित करें। उन्होंने बताया कि कृषक अपना बैंक खाता सी0बी0एस0 युक्त ऐसी बैंक शाखा में खुलवायें, जिसमें पी0एफ0एम0एस0 की सुविधा उपलब्ध हो तथा बैंक खाता व आई0एफ0एस0सी0 कोड भरने में विशेष सावधानी रखें। पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से त्वरित भुगतान सुनिश्चित हो सके, इसके लिये कृषकों से अपील है कि अपने संयुक्त बैंक खाते के स्थान पर एकल बैंक खाते को ही पंजीकरण को संशोधन कर या बिना संशोधन के पुनः लॉक करना होगा।
जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित प्रसारित।