KDNEWS/सुल्तानपुर-दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने के इच्छुक दिव्यांग दंपत्ति करें ऑनलाइन
प्रेस विज्ञप्ति
सुल्तानपुर 26 अक्टूबर/जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी चंद्रेश त्रिपाठी ने बताया है कि जनपद सुल्तानपुर के दिव्यांगजनों को सूचित किया जाता है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत दंम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15,000.00 व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20,000.00 तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू 0 35,000.00 निर्धारित है |
पात्रता
शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, युवती की उम्र 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, दम्पत्ति में कोई आयकर दाता ना हों, मुख्य चिकित्साअधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए, ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो |
उन्होंने बताया है कि दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने के इच्छुक दिव्यांग दंपत्ति ऑनलाइन http://divyangjan.upsdc.gov.in पर आवेदन करें |ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आवेदक दंपत्ति की दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो,रजिस्ट्रार द्वारा निर्गत विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र,युवक एवं युवती का आयु का प्रमाण पत्र (जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो ) मुख्य चिकित्साअधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रीकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र, एवं युवक एवं युवती की आधार कार्ड की छायाप्रति आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र ऑनलाइन उपरोक्त वेबसाइट पर करना अनिवार्य है, साथ ही ऑनलाइन सबमिट आवेदन पत्र का प्रिंट एवं वांछित प्रपत्रों की स्वप्रमाणित हार्डकॉपी जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय, कक्ष सं0 21, विकास भवन सुलतानपुर में जमा कराये |
जिला सूचना कार्यालय सुल्तानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित |