KDNEWS/सुल्तानपुर-फसल अवशेष इन-सीटू प्रबन्धन योजना में उपयोगी यंत्रों/मशीनों पर दिया जा रहा अनुदान,किसान जलाएंगे पराली तो होगी कार्यवाही-डीएम।
किसानों को पराली खेतों में जलाने पर लगेगा अर्थदण्ड -जिलाधिकारी
फसल अवशेष इन-सीटू प्रबन्धन योजना में उपयोगी यंत्रों/मशीनों पर दिया जा रहा अनुदान-डीएम।
सुलतानपुर 21 अक्टूबर/ जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने जनपद के किसान भाइयों को सूचित किया है कि कोई भी किसान भाई यदि खेतों में फसल अवशेष /पराली जलाकर पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने पर उसे जुर्माना देना पड़ेगा, यह जुर्माना जमीन के क्षेत्रफल के आधार पर लगेगा तथा एक बार से अधिक बार पराली जलाते पाये जाने पर अर्थदण्ड के साथ कारावास की कार्यवाही भी की जा सकती है। उन्होंने बताया कि किसान को फसल अवशेष जलाने पर जुर्माना राशि 02 एकड़ से कम पर 2500/- रूपये, 2 से 5 एकड़ पर 5000/- रूपये तथा 5 एकड़ से अधिक पर 15000/- रूपये का जुर्माना शासन द्वारा निर्धारित किया गया है।
डीएम ने बताया कि फसल का अवशेष जलाने पर रासायनिक क्रियाओं से पर्यावरण को बहुत तेजी से नुकसान पहुंचता है। फसल अवशेषों को जलाने से जड़, तना, पत्तियो में संचित लाभदायक पोषण तत्वों का नष्ट हो जाना । फसल अवशेषों को जलाने से लाभदायक मित्र कीट जलकर मर जाते हैं,जिसके कारण वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है । उन्होंने बताया कि राजस्व/कृषि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देश दिए गए है कि अपने-अपने क्षेत्रों में पैनी नजर रखें,यदि कोई भी व्यक्ति फसल अवशेष जलाता हुआ पाया जाएगा,तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी ।
जिलाधिकारी श्री गुप्ता ने यह भी बताया कि फसल अवशेष इन-सीटू प्रबन्धन योजना में उपयोगी यंत्रों एवं मशीनों निम्नलिखित यंत्रों पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अनुदान भी दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग द्वारा विभिन्न कृषि यंत्र/उपकरण जैसे सुपर स्ट्रा मैनेजमेण्ट सिस्टम टू बी अटैच बिथ इक्जीस्टिंग कम्बाइन हार्वेस्टर, हैपी सीडर, स्ट्रा चोपर/मल्चर, रोटरी, स्लैसर, रिवर्सबुल मोल्ड बोर्ड प्लाऊ, रीपर कम्बाइन्डर इत्यादि यंत्रों पर कृषकों के द्वारा लक्ष्य के अनुरूप ऑनलाइन टोकन निर्गत कर अनुदान प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि जनपद में कोई कम्बाइन हार्वेस्टर यदि बिना एस0एम0एस0 के चालित पाया जाता है, तो हार्वेस्टर मालिक के विरूद्ध कार्यवाही सम्पादित करायी जायेगी।
जिलाधिकारी ने सभी किसान भाइयों से अनुरोध किया है कि फसल के अवशेष खेतों में न जलायें अन्यथा की स्थिति में पकड़े जाने पर नियमानुसार जुर्माना करने की कार्यवाही संपादित कर दी जाएगी,जिसके लिये किसान भाई स्वयं जिम्मेदार
होंगे।
जिला सूचना कार्यालय सुल्तानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।