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#सुल्तानपुर-जनपद में एमएलसी स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन के दृष्टिगत सभी शराब, मदिरा व बीयर की दुकानें रहेंगी बन्द-डीएम।

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जनपद में एमएलसी स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन के दृष्टिगत सभी शराब, मदिरा व बीयर की दुकानें रहेंगी बन्द-डीएम।

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सुलतानपुर 22 नवम्बर/जिला मजिस्ट्रेट रवीश गुप्ता ने बताया कि विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-2456 ई-2/तेरह-2020-38/2014 दिनांक 11.11.2020 के अन्तर्गत उ0प्र0 विधान परिषद के 05 स्नातक एवं 06 खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2020 में मतदान तथा मतगणना दिवस पर शुष्क दिवस घोषित किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये हैं। 

उन्होंने बताया कि उक्त निर्देशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) नियमावली, 1999, जिसे आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 की अधिसूचना संख्या-5131 /दस-97बी/लाइसेंस-99-2000 दिनांक 10.09.2020 द्वारा प्रकाशित किया गया है, के प्राविधानों के अनुसार संयुक्त प्रान्त अधिनियम-1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं रवीश गुप्ता, जिला मजिस्ट्रेट सुलतानपुर उ0प्र0 विधान परिषद के स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2020 के मतदान तिथि 01.12.2020 (मंगलवार) के अवसर पर शान्ति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से जनपद सुलतानपुर में स्थित समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर के फुटकर अनुज्ञापन एवं माडलशाप, सी0एल0-2, एफ0एल0-2, एफ0एल0-2 बी एवं एफ0एल0-16/17 तथा भांग के फुटकर अनुज्ञापनों को 29 नवम्बर, 2020 की सायं 05 बजे (मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व) से मतदान 01 दिसम्बर, 2020 की सायं 05 बजे अथवा मतदान समाप्ति तक, जो भी बाद में हो की बन्दी का आदेश निर्गत किया गया है। उक्त बन्दी के लिये अनुज्ञापियों को किसी प्रकार के अनुज्ञापन शुल्क की छूट या प्रतिफल देय नहीं होगा।

जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।

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