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#सुल्तानपुर-ठंड में गरीबों को राहत पहुँचाने हेतु शासन के निर्देशानुसार जेम पोर्टल पर खुली निविदा के माध्यम से कम्बल क्रय किये जाने की ई निविदायें आमंत्रित की जाती है।

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प्रेस विज्ञप्ति

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      सुलतानपुर 11 नवम्बर/जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने अवगत कराया है कि वर्ष 2020-21 में  शीतलहरी/ठण्ड/पाला के दौरान निराश्रित /असहाय/कमजोर/गरीब व्यक्तियों/परिवारों को राहत पहुँचाने हेतु शासन के निर्देशानुसार जेम पोर्टल पर खुली निविदा के माध्यम से तहसीलों द्वारा प्रस्तुत मांग के आधार पर कार्यालय द्वारा 6038 कम्बल (जिसकी संख्या धनावंटन के सापेक्ष कम या ज्यादा हो सकती है) कम्बल क्रय किये जाने है। निम्ननुसार कम्बल क्रय किये जाने हेतु 09 नवम्बर से 19 नवम्बर, 2020 के माध्यन्ह 12 बजे तक ई-निविदायें आमंत्रित की जाती है। ई-निविदायें 19 नवम्बर, 2020 को सायं 04 बजे तक क्रय समिति के समक्ष ऑनलाइन खोली व जॉची जायेगी। निविदा अपलोड करने के पहले निविदादाता शर्तों का भलिभॉति अध्यन कर लें, निविदा के सम्बन्ध में शर्ते निम्न प्रकार है। 
     उन्होंने बताया कि कम्बल आपूर्ति 6050 या उससे अधिक हो सकता है, कम्बल की दर अधिकतम 500/- रूपये, लम्बाई 235 सेमी0, चौड़ाई 140 सेमी0, वजन 2.200 कि0ग्रा0 कम से कम 70 प्रतिशत निविदा के साथ कम्बल का नमूना भी सील बन्द करके प्रस्तुत करना होगा, शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप शीत लहरी/ठण्ड/पाला के दौरान पूर्व में क्रय किये जाने वाले कम्बलों की दर/मानक/गुणवत्ता शासन द्वारा  निर्धारित किया गया है, जिसमें कम्बल की अधिकतम दर 500/- प्रति कम्बल, कम्बल की लम्बाई कम से कम 235 से0मी0, चौड़ाई कम से कम 140 से0मी0 तथा वनज कम से कम 2 किलो 200 ग्राम तथा ऊन की मात्रा कम से कम 70 प्रतिशत निर्धारित है तथा कम्बल में प्रयोग किये जाने वाला यार्न पुराना नही होगा। 
         उन्होंने सम्बन्धित इकाईयां/संस्थायें शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार यथा प्रमाण-पत्र, टिन नम्बर, पैन नम्बर, जी0एस0टी0आर0-9 सी0 (वर्ष 2017-18 व 2018-2019) होना अनिवार्य है। उक्त समस्त आवश्यक अभिलेख (स्वयं प्रमाणित) सम्बन्धित इकाईयाँ/संस्थाये कम्बल क्रय समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी। सम्बन्धित इकाईयाँ/संस्थाओं द्वारा अर्नेस्ट मनी के रूप में 31500/- रूपये की धनराशि ड्राफ्ट के रूप में जमा किया जाना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित इकाईयाँ/संस्थाओ शासनादेश में वर्णित मानकों के अनुरूप तथा अपनी दरों का नमूना कम्बल प्रस्तुत करेगीं। नमूना कम्बल एवं आपूर्तित कम्बलों पर इस आश्य का टैग लगा होना अनिवार्य होगा कि कम्बल राजस्व विभाग की ओर से निःशुल्क वितरण किया जा रहा  है, जो बिक्री योग्य नहीं है। वर्क आर्डर के समतुल्य नेटवर्थ होना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि सम्बन्धित इकाईयों/संस्थाओं को कम्बल की प्रस्तुत दरों में ही समस्त शासकीय देयों का भुगतान करना होगा। इकाईयों/संस्थाओं के पास IOS-900 का प्रमाण पत्र/मानक होना अनिवार्य है। कम्बल में प्रयुक्त ऊन मात्रा कम से कम 70 प्रतिशत निर्धारित विभागीय मानक के अनुसार कम्बल कम सैम्पल एवं कम्बल की लैब टेस्टिंग रिपोर्ट निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा तथा लैब टेस्टिंग रिपोर्ट बिड के साथ जेम पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित इकाईयों/संस्थाओं को विगत तीन वर्ष वर्षों में किये गये कार्य के बराबर कम से कम 130,0000 (तेरह लाख रूपये) या उससे अधिक टर्न ओवर होना अनिवार्य होने के साथ विगत तीन वर्षों का सरकारी विभाग में कम्बल आपूर्ति का अनुभव अनिवार्य है।
    उन्होंने बताया कि सम्बन्धित इकाईयों/संस्थाओं को आपूर्तित  कम्बलों की  दरों में से ही जनपद की समस्त तहसील मुख्यालयों को कम्बलों की आपूर्ति करनी होगी, जिसका मार्ग व्यय आपूर्तित संस्था को स्वयं वहन करना होगा। निर्धारित मानक अर्थात् लम्बाई, चौड़ाई, वजन या ऊन की मात्रा में कमी मिलने पर प्रत्येक मानक में कमी के अनुपात में भुगतान में कटौती की जायेगी। सम्बन्धित इकाईयों/संस्थाओं को इस आशय का नोटरी शपथ पत्र अपने अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगा कि यदि उनके द्वारा प्रस्तुत नमूना कम्बलों के अनुसार आपूर्ति नहीं की गयी, तो उनको निर्गत आपूर्ति आदेश निरस्त करने तथा किसी भी स्थिति में हुई राजस्व क्षति को उनसे, वसूल किये जाने में सम्बन्धित इकाईयों/संस्थाओं को कोई आपत्ति नहीं होगी। 

इस सम्बन्ध में कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिये 17 नवम्बर से 23 नवम्बर, 2020 तक किसी भी कार्यालय दिवस पर प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे के मध्य आकर आपदा कार्यालय कलेक्ट्रेट सुलतानपुर से प्राप्त की जा सकती है।

जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।

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