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प्रतापगढ़ – शस्त्र लाइसेन्स के धारक अपने किसी भी तीसरे शस्त्र को 13 दिसम्बर तक जमा/सरेण्डर कर दें

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शस्त्र लाइसेन्स के धारक अपने किसी भी तीसरे शस्त्र को 13 दिसम्बर तक जमा/सरेण्डर कर दें

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रिपोर्ट अद्वैत दशरथ तिवारी

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प्रतापगढ़ ।जिला मजिस्ट्रेट डा0 रूपेश कुमार ने अवगत कराया है कि आयुध अधिनियम-1959 एवं आयुध (संशोधन) अधिनियम-2019 में दी गयी व्यवस्थानुसार ऐसे शस्त्र लाइसेन्सी जिनके पास 03 शस्त्र दर्ज है, वे अपने किसी भी तीसरे शस्त्र को दिनांक 13 दिसम्बर 2020 तक जमा/सरेण्डर कर दें। इस प्रकरण में किसी भी प्रकार का विलम्ब न किया जाये।

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