व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष द्वारा प्रदेश कार्यसमिति के सदस्यों की हुई ऑनलाइन बैठक।
प्रेस विज्ञप्ति
सुलतानपुर/5 अप्रैल 2020
उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण कोष की होगी स्थापना
सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने की घोषणा
दिनांक 4 अप्रैल 2020 को व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष/दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री मनीश गुप्ता द्वारा व्यापारी कल्याण समिति एवं व्यापारी सुरक्षा फोरम के प्रदेश कार्यसमिति के सदस्यों की ऑनलाइन बैठक ली।
इस बैठक में प्रदेश के सभी व्यापरिगणों द्वारा जीएसटी, व्यापारी पेंशन, व्यापारी दुर्घटना बीमा, व्यापारी हित में जो भी कार्य किये जा रहे है और व्यापारियों को कितना लाभ मिल रहा है, उसकी बैठक की गई।
बैठक में व्यापारी कल्याण समिति के सदस्य सुल्तानपुर से हिमांशु मालवीय, वाराणसी से हर्षलाल कपूर, प्रयागराज से मुरारी लाल, गोरखपुर से जवाहर कसौधन आदि रहे।
हिमांशु मालवीय द्वारा मनीश गुप्ता के समक्ष व्यापारियों के हित हेतु अनेक सुझाव एवं प्रस्ताव प्रस्तूत किए गए।
मनीश गुप्ता द्वारा आश्वासन दिया गया कि मुख्यमंत्री से बात करके व्यापारियों के हित हेतु जो भी अधिकतम प्रयास होगा वह सुविधाएं उत्तर प्रदेश के व्यापारी को दिलाई जाएगी साथ ही समय समय पर व्यापारियों की बैठक का आयोजन किये जाने पर भी चर्चा हुई।
मनीष गुप्ता जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है जल्द ही उसकी स्थापना होगी।
मनीष गुप्ता जी ने व्यापारी हित मे निम्न योजनाओं के बारे में भी अवगत कराया-
- 60 वर्ष की आयु के बात व्यापारियों को पेंशन दी जाएगी।
- जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारी की अगर दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उसके विधिक उत्तराधिकारी के खाते में 10 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।
- पल्लेदार, दुकानों तथा फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों के परिजनों को दुर्घटना में मृत्यु पर 3 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी, इसके अलावा शरीर का कोई अंग भंग होगा तो अलग राशि दी जाएगी।
सांप काटने से मृत्यु पर भी इस योजना में शामिल किया गया है। - मोटर मैकेनिक, हस्त शिल्पी जैसे कारीगरों को 25 हजार रुपये तक के उपकरण की किट दी जाएगी।
- कुम्हारों को इलेक्ट्रॉनिक चाक दिया जाएगा और निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
- व्यापारी अथवा श्रमिक की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए 25 हजार रुपये की तत्काल सहायता।
- दिव्यांग व्यापारियों को 10 हजार रुपये का बिना ब्याज पर ऋण जिसमें 25% ऋण माफ़ रहेगा।
- यदि कोई उद्यमी फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करेगा तो सरकार द्वारा 70 % अनुदान दिया जाएगा।
- कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न चरणों मे 50 से 70% अनुदान दिया जाएगा।
- कोल्ड स्टोरेज की स्थापना पर पहली बार में 35% तथा 2 साल बाद 15% अनुदान दिया जाएगा। जबकि बिजली दर में कमी के साथ 10 साल तक सरचार्ज माफ रहेगा।
जिस पर सभी व्यापारियों/पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को जय श्री राम का उद्घोष लगाकर साधुवाद एवं धन्यवाद दिया।
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