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#सुल्तानपुर-#अपमानजनकपोस्ट व #टिप्पणी से जुड़े #मामले में #इंटरनेशनलशूटरवर्तिकासिंह की #गिरफ्तारी पर कोर्ट ने लगाई रोक।

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स्मृति ईरानी एवं उनके निजी सचिव विजय गुप्ता के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट व टिप्पणी से जुड़े मामले में इंटरनेशनल शूटर की गिरफ्तारी पर रोक

हाईकोर्ट की डबल बेंच ने मामले में अगली तिथि तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक,वर्तिका सिंह ने एफआईआर को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती

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*विपक्षी को नोटिस जारी कर हाईकोर्ट ने किया जवाब-तलब,शूटर वर्तिका को मिली बड़ी राहत

सुलतानपुर/अमेठी। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एवं उनके निजी सचिव विजय गुप्ता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी व पोस्ट करने के आरोपों से जुड़े मामले में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह को बड़ी राहत दी है और विपक्षी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने मामले में सुनवाई के पश्चात वर्तिका सिंह की गिरफ्तारी पर अगली तारीख तक रोक लगा दी है।
मामला अमेठी जनपद के कोतवाली मुंशीगंज से जुड़ा है। इसी क्षेत्र के रहने वाले दलशाहपुर निवासी हाईकोर्ट के अधिवक्ता कालिका प्रसाद मिश्र ने मुंशीगंज थाने में इंटरनेशनल शूटर वर्तिका सिंह के खिलाफ गम्भीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी एवं उनके निजी सचिव विजय गुप्ता के खिलाफ विगत कुछ दिनों से सोशल मीडिया, प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया पर उनकी लोकप्रिय छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से भ्रामक तथ्य, निराधार भ्रष्टाचार के आरोप संबंधित अपमान जनक टिप्पणी की एवं गलत तथ्यों के आधार पर कोर्ट के क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर माननीयो के विरुद्ध अदालत में केस करने का आरोप वर्तिका सिंह पर लगाया। अभियोगी कालिका प्रसाद मिश्र के मुताबिक वर्तिका सिंह की इस पोस्ट से अमेठी जिले के परिवार की जनभावना आहत हुई,ऐसे में उन्होंने मुकदमा दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की। इस मामले में पुलिस ने आईटी एक्ट की धारा- 67 के अंतर्गत 28 दिसंबर 2020 को मुकदमा दर्ज किया। इस मामले में वर्तिका सिंह ने एफआईआर को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट की शरण ली। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की डबल बेंच में चली। जिस पर सुनवाई के दौरान याची वर्तिका सिंह के अधिवक्ता ने आईटी एक्ट के अंतर्गत दर्ज की गई धारा पर ही सवाल उठाते हुए एफआईआर को रद्द करने की मांग की और अभियोजन कहानी व पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया। वहीं सरकार पक्ष के अधिवक्ता ने अपना तथ्य प्रस्तुत किया। मामले में न्यायमूर्ति देवेंद्र उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति श्रीमती सरोज यादव की बेंच ने समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अगली तिथि तक वर्तिका सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और विपक्षी को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। हाईकोर्ट के इस आदेश से इंटरनेशनल शूटर वर्तिका सिंह को बड़ी राहत मिली है। वर्तिका सिंह के मुताबिक स्मृति ईरानी के करीबियों के जरिए उन लोगों के विरुद्ध घूस लेने व भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े मामले को वापस लेने के लिए दबाव बनाने की नीयत से फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं जिला न्यायालय सुलतानपुर में चल रहे कूटरचना के आरोप से जुड़े अन्य मुकदमे में भी वर्तिका सिंह को हाईकोर्ट की शरण मे जाने के बाद विपक्षियों की कई कोशिशों के बाद भी अभी तक फिलहाल किसी बड़ी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ा और उन्हें लगातार राहत मिलती चली आ रही है।

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