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सपा विधायक राकेश सिंह सहित 11 आरोपी हुए बरी,दूसरे मुकदमे में फिर टला फैसला।

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कोर्ट ने सपा विधायक राकेश सिंह सहित 11 आरोपियों को कर दिया बरी।

2017 के विधानसभा चुनाव में इन सब सहित 33 लोगो आचार संहिता के उल्लंघन की एफआईआर अमेठी के गौरीगंज कोतवाली में दर्ज हुई थी।

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अधिवक्ता रुद्रप्रताप सिंह मदन ने बताया कि 3 फरवरी को कोतवाल आर पी शाही ने एफआईआर दर्ज कराई थी।

पिछले विस चुनाव में 33 लोगों पर गौरीगंज में दर्ज हुआ थी एफआईआर, आचार संहिता उल्लंघन का था आरोप।

गौरीगंज विधायक राकेश सिंह पर चल रहे दूसरे मुकदमे में मंगलवार को निर्णय नही सुनाया गया।

सुलतानपुर। एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने मंगलवार को सपा विधायक राकेश सिंह सहित 11 आरोपियों को बरी कर दिया। 2017 के विधानसभा चुनाव में इन सब सहित 33 लोगो आचार संहिता के उल्लंघन की एफआईआर अमेठी के गौरीगंज कोतवाली में दर्ज हुई थी।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता रुद्रप्रताप सिंह मदन ने बताया कि 3 फरवरी को कोतवाल आर पी शाही ने एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि दोपहर बाद करीब एक बजे 33 नामजद सहित चार पांच हजार लोग विधायक राकेश के नाम की टोपी पहने नारेबाजी करते जा रहे थे। उनके पास जुलूस निकालने की अनुमति नही थी। विवेचना के बाद तेरह लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान कपिल व शफीक की मृत्यु हो गई। अभियोजन ने चार गवाह अदालत में पेश किए। जिनसे जिरह के बाद आरोप साबित नही हुए।

मजिस्ट्रेट ने आरोपियों राकेश सिंह,अर्पित जायसवाल, रिंकू सिंह ,राम सिंह, बांके बिहारी, मंनोज पासवान , तेजभान, मोहम्मद सफीम, अरविंद कुमार सिंह बिंदु, भूपेंद्र सिंह व हरिकेश मौर्य को सुबूत के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

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दूसरे मुकदमे में फिर से टला फैसला।

गौरीगंज विधायक राकेश सिंह पर चल रहे दूसरे मुकदमे में मंगलवार को निर्णय नही सुनाया गया। यह केस भी आचार संहिता के उल्लंघन का है दोनो की सुनवाई और बहस साथ हुई और साथ ही फैसले के लिए नियत था।

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