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प्रयागराज हिंसा मास्टरमाइंड के घर चला बुलडोजर,तो पूर्व आईपीएस ने कर दी ट्वीट, “गुंडई करोगे तो क्या होगा समझ ही गये होंगे,कायदे से अपनी औकात में रहो” पर छिड़ गई चर्चा गर्म।
अधिवक्ता मंच से जुड़े हाईकोर्ट के आधा दर्जन वकीलों की तरफ से चीफ जस्टिस को पत्र याचिका भेजी गई थी. पत्र याचिका पर हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस ने सुनवाई से इंकार।
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प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड के घर चला बुलडोजर,तो पूर्व आईपीएस के ट्वीट, गुंडई करोगे तो क्या होगा समझ ही गये होंगे,कायदे से अपनी औकात में रहो पर छिड़ी चर्चा गर्म।
प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चलाए जाने के मामले को लेकर दाखिल पत्र याचिका पर सुनवाई से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है. अधिवक्ता मंच से जुड़े हाईकोर्ट के आधा दर्जन वकीलों की तरफ से चीफ जस्टिस को पत्र याचिका भेजी गई थी. पत्र याचिका पर हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस ने सुनवाई से इंकार करते हुए कहा है कि इस मामले में औपचारिक तौर पर याचिका दाखिल की जा सकती है. एक्टिंग चीफ जस्टिस ने कहा है कि याचिका दाखिल कर मुकदमे को उसी दिन सुने जाने की अपील की जा सकती है. पत्र याचिका दाखिल करने वाले वकील के के राय के मुताबिक औपचारिक याचिका तैयार की जा रही है. उन्होंने कहा है कि कल सुबह हाईकोर्ट में औपचारिक याचिका दाखिल कर दी जाएगी और अदालत से इस याचिका को कल ही सुने जाने का अनुरोध भी किया जाएगा।
मकान जावेद मोहम्मद की पत्नी परवीन फातिमा के नाम से था. जबकि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नोटिस जावेद मोहम्मद के नाम का जारी किया था.
अधिवक्ता के के राय ने कहा है कि याचिका में जावेद मोहम्मद के परिवार वालों का घर तोड़े जाने का मुआवजा दिए जाने और जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की जाएगी. याचिका में कोर्ट को यह बताया जाएगा कि मकान जावेद मोहम्मद की पत्नी परवीन फातिमा के नाम से था. जबकि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नोटिस जावेद मोहम्मद के नाम का जारी किया था. इसलिए किसी को नोटिस दिए बिना उसका मकान सीधे तौर पर ध्वस्त किया जाना गलत है. यदि याचिका कल दाखिल होती है, तो कल इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है. इस मामले में एक्टिंग चीफ जस्टिस मनोज गुप्ता की बेंच सुनवाई कर सकती है।
चीफ जस्टिस गोविंद माथुर द्वारा कार्रवाई को पूरी तरह गलत बताए जाने के बाद मामला गरमाया
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गोविंद माथुर द्वारा कार्रवाई को पूरी तरह गलत बताए जाने के बाद मामला गरमाया है. जस्टिस गोविंद माथुर ने एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में जावेद मोहम्मद के घर की गई सरकारी कार्रवाई को पूरी तरह गलत बताया है. गौरतलब है कि पूर्व चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने सीएए आंदोलनकारियों के पोस्टर सार्वजनिक तौर पर लगाए जाने के खिलाफ आदेश भी पारित किया था
जावेद के घर से अवैध हथियार व आपत्तिजनक पोस्टर भी बरामद
उल्लेखनीय है कि प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के बाद वारदात का मास्टरमाइंड बताया जा रहा जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप के मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया था. वहीं जावेद के घर से अवैध हथियार व आपत्तिजनक पोस्टर भी बरामद किए हैं. बताया जा रहा है कि जिस मकान को गिराया गया उसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपये है।
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योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर वाली कार्रवाई की तारीफ की रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी ने
[ उत्तर प्रदेश में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा को लेकर योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। आरोपियों के अवैध निर्माण पर 12 जून को बुलडोजर चलाया गया। योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर वाली कार्रवाई की तारीफ करते हुए रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी डॉ एनसी अस्थाना ने ट्वीट किया।
हेलो दंगाइयों क़ानून का पालन करो और कायदे से अपनी औकात में रहो। गुंडई करोगे तो क्या होगा, समझ ही गए होगे
डॉ एनसी अस्थाना ने किया यह ट्वीट : पूर्व आईपीएस द्वारा कमेंट किया गया कि हेलो दंगाइयों (किसी भी समुदाय के) योगी आदित्यनाथ का सबक सीखे? कानून का पालन करो और कायदे से अपनी औकात में रहो। गुंडई करोगे तो क्या होगा, समझ ही गए होगे? कल दिनभर लिंबू लोग छाती पीटे, रोए गाए, विरोध किए। कुछ उखाड़ पाए? गिरा दिया गया न? उनके बहकावे में न आओ, बाल बच्चों का ख्याल रखो।
इससे पहले उन्होंने बुलडोजर से जमींदोज किए जा रहे प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद के घर का वीडियो शेयर करते हुए लिखा था, ‘संदेश है की दादागिरी बहुत कर ली, दबाव की राजनीति बहुत कर ली, सड़कों के दंगे बहुत कर लिए, कभी सरकारों ने उन्हें बर्दाश्त किया होगा। योगी सरकार यह बर्दाश्त नहीं करेगी, कानून तोड़ने की हिमाकत ना करना। परिणाम सामने है, निर्दोष छेड़ा नहीं जाएगा, दोषी छोड़ा नहीं जाएगा। याद रहे।
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