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सुलतानपुर। बहुचर्चित राजा बाबू हत्याकांड में अदालत ने सुनाया फैसला।

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सुलतानपुर। बहुचर्चित राजा बाबू हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय की अदालत ने सुनाया फैसला,कोर्ट ने सभी आरोपियों को हत्या के प्रयास के आरोप में किया बरी, हत्या के अपराध में ठहराया दोषी,कई तारीखों से टल रहा था फैसला,ट्रांसफर सम्बंधित अर्जी सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद आज कोर्ट ने सुनाया फैसला,10 जनवरी को सजा पर आएगा फैसला

प्रकरण के सह अभियुक्त कर्मवीर सिंह ने जिला जज एवं एक पूर्व सरकारी वकील पर गंभीर आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में दाखिल की थी ट्रांसफर अर्जी,लगाया था निष्पक्ष न्याय न मिलने का आरोप,केस ट्रांसफर के लिए की थी मांग,हाईकोर्ट से अर्जी खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट की ली थी शरण,पर सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली सफलता

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बीते 14 दिसम्बर को हाईकोर्ट ने कर्मवीर सिंह की ट्रांसफर अर्जी को निराधार मानते हुए कर दी थी खारिज,हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कर्मवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट की ली थी शरण,सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग होने की वजह से अब लटका था फैसला

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धम्मौर थाना थाना क्षेत्र में वर्ष 2015 में हुए राजा बाबू हत्याकांड में अनुराग सिंह उर्फ अन्नू,कर्मवीर सिंह,तीरथ राज सिंह,शिवम सिंह व निर्भय सिंह को किया गया है चार्जशीटेड, जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रहा था मामले का ट्रायल,ट्रायल कोर्ट के खिलाफ ही पड़ी थी ट्रांसफर अर्जी

सुल्तानपुर , अमेठी और अयोध्या में अपराध संबंधी मेडिकल सेवा बाधित होने को लेकर ग्रामीण पहुंचे समाधान दिवस में।

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