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आप पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह समेत छह आरोपियों को कोर्ट ने ठहराया दोषी,सुनाई तीन-तीन माह के कारावास एवं डेढ़-डेढ़ हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा।

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ब्रेकिंग न्यूज़:-
सुलतानपुर/लखनऊ/दिल्ली। एमपी-एमएलए विशेष मजिस्ट्रेट की अदालत ने आम आदमी पार्टी से राज्य सभा सांसद व राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह,पूर्व सपा विधायक अनूप संडा समेत छह आरोपियों को ठहराया दोषी,सुनाई तीन-तीन माह के कारावास एवं डेढ़-डेढ़ हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा

करीब 22 वर्ष पूर्व बिजली -पानी समेत अन्य समस्याओं के विरोध में सड़क पर जाम लगाने,धरना प्रदर्शन करने सहित अन्य आरोपों में कोतवाली नगर में तैनात उपनिरीक्षक अशोक सिंह ने 19 जून 2001 को दर्ज कराया था मुकदमा

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पुलिस ने वर्तमान राज्य सभा सांसद संजय सिंह,पूर्व विधायक अनूप संडा,पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव,वर्तमान नामित सभासद विजय,पूर्व प्रवक्ता कांग्रेस संतोष कुमार,पूर्व नगर अध्यक्ष भाजपा सुभाष चौधरी व प्रेम प्रकाश के खिलाफ दाखिल हुई थी चार्जशीट,विशेष मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहा था ट्रायल,दौरान विचारण प्रेम प्रकाश की हो चुकी है मौत,शेष छह लोगों के खिलाफ पूरा हुआ विचारण

विशेष मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए योगेश यादव की अदालत ने छहो आरोपियों को भादवि की धारा-143 व 341 में दोषी ठहराते हुए सुनाई तीन-तीन माह के कारावास व अर्थदण्ड की सजा,सभी दोषियों को कोर्ट ने बचाव पक्ष की अर्जी पर अपील की अवधि तक जमानत पर किया रिहा

बचाव पक्ष से अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह उर्फ ‘मदन सिंह’,कमलेश सिंह व करुणा शंकर द्विवेदी ने की थी पैरवी,कोर्ट कार्यवाही के दौरान घण्टो कस्टडी में रहे सभी दोषी

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रिपोर्ट-अंकुश यादव

सुल्तानपुर-कोटेदार पर मृतक पत्नी के नाम से तीन साल से खाद्यान्न आहरण करने लगा आरोप, डीएम के यहाँ मुकदमा दर्ज करने की हुई शिकायत,देखे पूरी रिपोर्ट।

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कोटेदार पर मृतक पत्नी के नाम से तीन साल से खाद्यान्न आहरण करने आरोप, डीएम के यहाँ मुकदमा दर्ज करने की हुई शिकायत।

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