जनपद न्यायाधीश द्वारा जिला कारागार सुलतानपुर का किया गया निरीक्षण।
जनपद न्यायाधीश / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला कारागार सुलतानपुर का किया गया मासिक निरीक्षण।
जिला करागार सुलतानपुर परिसर में ही एक विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन।
सुलतानपुर 28 अप्रैल/ माननीय श्री जयप्रकाश पाण्डेय माननीय जनपद न्यायाधीश /अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुलतानपुर के निर्देशन में आज दिनांक 28.04.2023 को जिला कारागार सुलतानपुर का श्री अभिषेक सिन्हा, अपर जनपद न्यायाधीश / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुलतानपुर द्वारा मासिक निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के दौरान अधीक्षक श्री उमेश सिंह एवं डप्टी जेलर जिला कारागार उपस्थित रहें।
निरीक्षण के दौरान सचिव महोदय द्वारा महिला बैरक सहित कारागार में संचालित लीगल एड क्लीनिक का जायजा लिया गया तथा मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए कारागार में बने नालियों, शौचालयों की साफ-सफाई एवं गर्मी का मौसम होने के कारण सभी बैरको में लगें पंखों को रिपेयरिंग सहित उचित व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु अधीक्षक जिला कारागार को निर्देशित किया गया तथा जिला करागार सुलतानपुर परिसर में ही एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अधीक्षक जिला कारागार सुलतानपुर, सतीश पाण्डेय, पैरालीगल वालेन्टियर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सुलतानपुर उपस्थित रहें।
शिविर में श्री अभिषेक सिन्हा, अपर जनपद न्यायाधीश / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सुलतानपुर द्वारा बन्दियों को प्राधिकरण के अन्तर्गत संचालित लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम से सम्बन्धित जानकारी देते हुए बंदियों को अपने मुकदमें की पैरवी हेतु निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त करने के सरल उपायों से अवगत कराया गया। इसके साथ ही माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं माननीय उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार दिनांक- 21.05.2023 को अयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत जिला मुख्यालय एवं प्रत्येक तहसील मुख्यालय, जनपद सुलतानपुर एवं अमेठी में आयोजन किया गया है।
अतः समस्त जनसमुदाय से अपील की है कि जो भी दिनांक 21.05.2023 को अयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामले नियत / निस्तारित कराने के इच्छुक हो अपने मामले को सम्बन्धित न्यायालय में आवेदन देकर नियत कर राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत कराते हुए निस्तारित करा सकते है।
जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित प्रसारित।
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