सुल्तानपुर जिला पंचायत के पशु बाजार निरस्तीकरण आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक।
जिला पंचायत के पशु बाजार निरस्तीकरण आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, किरकिरी
सुल्तानपुर : जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह की पहल पर अतीक अहमद के पशु बाजार का लाइसेंस रद्द किए जाने की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। देहात कोतवाली कृष्ण मोहन सिंह से रिपोर्ट लेकर जिला पंचायत में लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की थी। पशु बाजार संचालक अतीक अहमद की तरफ से की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जिला पंचायत के लाइसेंस निरस्तीकरण आदेश पर स्टे की कार्रवाई की है।