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सुल्तानपुर-किशोरी से छेड़खानी के दोषी इरफान को अदालत ने सुनाई चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा।

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किशोरी से छेड़खानी के दोषी इरफान को अदालत ने सुनाई चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा,ठोंका 14 हजार रुपये का अर्थदंड

कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में करीब पांच साल पहले आरोपी मो. इरफान ने किशोरी को घर मे अकेला पाकर वारदात को दिया था अंजाम,शिकायत करने पर जान से मारने की दी थी धमकी

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जज अभय श्रीवास्तव की अदालत ने मामले में सुनाया है फैसला,दोषी को मिली करनी की सजा,अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार सिंह ने की पैरवी

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रिपोर्ट-अंकुश यादव

सुलतानपुर। किशोरी को घर मे अकेला पाकर अश्लील हरकत करने व धमकी के मामले में स्पेशल जज पाक्सो एक्ट अभय श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी मो. इरफान को चार वर्ष के कठोर कारावास एवं 14 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला कोतवाली देहात थाना क्षेत्र से जुड़ा है। इसी क्षेत्र के रहने वाले अभियोगी ने नौ जून वर्ष 2018 की घटना बताते हुए कोतवाली देहात थाना क्षेत्र स्थित अभियाकला के रहने वाले आरोपी मो. इरफान पुत्र शमीउल्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक घटना के समय नाबालिग पीड़िता घर में अकेली थी,इसी दौरान आरोपी मो. इरफान ने उसे अकेला पाकर दुष्कर्म की नीयत से अश्लील हरकत की। पीड़िता ने उसके इस कृत्य पर विरोध जाहिर किया तो आरोपी ने उसे मारा-पीटा और कहीं शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में अभियोगी की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और उसे जेल भेजने की कार्रवाई की गई। मामले का विचारण स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की अदालत में चला। विचारण के दौरान बचाव पक्ष ने अपने साक्ष्यो एवं तर्को को रखते हुए आरोपी को बेकसूर साबित करने का भरसक प्रयास किया। वहीं अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार सिंह ने अपने साक्ष्यों व तर्को को प्रस्तुत करते हुए विशाल को दोषी ठहरा कर उसे कड़ी से कड़ी सजा से दंडित किए जाने की मांग की। मामले में पुलिस पीड़िता के उम्र निर्धारण सम्बंधी सटीक साक्ष्य नहीं जुटा पाई थी,फिलहाल विशेष लोक अभियोजक कड़ी मेहनत कर उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर पीड़िता को नाबालिग साबित करने में सफल रहे। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात जज अभय श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी मो. इरफान को दोषी करार देते हुए उसे चार वर्ष के कठोर कारावास एवं 14 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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