सुलतानपुर। पूर्व विधायक चन्द्रभद्र सिंह सोनू से जुड़े दो मामलो में आया स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए की कोर्ट का फैसला,
सुलतानपुर। पूर्व विधायक चन्द्रभद्र सिंह सोनू से जुड़े दो मामलो में आया स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए योगेश यादव की कोर्ट का फैसला,कोर्ट ने एक मामले में पूर्व विधायक सहित चार आरोपियों को किया दोषमुक्त, जबकि दूसरे मामले में पूर्व विधायक सहित तीन को मिली सजा
एमपी-एमएलए कोर्ट ने एसआई महेंद्र कुमार के जरिये दर्ज कराए गये बनारसी लाल को बंधक बनाने समेत अन्य आरोपो से जुड़े मुकदमे में साक्ष्य के आभाव में किया बरी,धनपतगंज थाने से जुड़ा है मामला
कोर्ट ने आरोपी पूर्व विधायक चन्द्रभद्र सिंह सोनू,दीपक सिंह उर्फ बब्लू, अंशू सिंह उर्फ सूर्य प्रकाश व विजय यादव को साक्ष्य के अभाव में किया है दोषमुक्त
*वहीं स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए योगेश यादव की ही अदालत ने पूर्व विधायक चन्द्रभद्र सिंह सोनू,अंशू सिंह उर्फ सूर्य प्रकाश व रुकसार को दोषी ठहराते हुए सुनाई सजा,कोर्ट ने सभी को डेढ़-डेढ़ वर्ष के कारावास एवं कुल 23 हजार एक सौ रुपये अर्थदंड की सुनाई सजा,अभियोगी बनारसी की दीवार जेसीबी से जबरदस्ती गिराने व विरोध करने पर घर में घुसकर मारने-पीटने समेत अन्य आरोपो में धनपतगंज थाने में ही दर्ज हुआ था मुकदमा,25 फरवरी 2021 को हुई थी घटना