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सुलतानपुर/प्रतापगढ़। स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट की अदालत ने हत्या के प्रयास के दोषी को सुनाई उम्र-कैद की सजा।

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सुलतानपुर/प्रतापगढ़। स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट की अदालत ने हत्या के प्रयास के दोषी रामचन्द्र यादव को सुनाई उम्र-कैद की सजा,साढ़े दस हजार रुपये का ठोंका अर्थदंड

प्रतापगढ़ जिले के कंधई थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित सिकरी क़ानूपुर गांव का रहने वाला है दोषी रामचन्द्र,स्पेशल जज अशोक कुमार सिंह यादव की अदालत ने दोषी रामचन्द्र यादव को सुनाई सजा

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लम्भुआ थाना क्षेत्र स्थित सिरिया का पुरवा गांव के रहने वाले दलित मोहनलाल को गोली मारकर रामचन्द्र ने किया था हत्या का प्रयास,लम्भुआ थाना क्षेत्र में बाजार गये होने के दौरान 12 सितम्बर 2014 को हुई थी घटना,घायल मोहनलाल की पत्नी विद्यावती ने दर्ज कराई थी एफआईआर

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दोषी रामचन्द्र यादव के गांव में हुई है मुकदमे के चोटहिल मोहनलाल की बहन की शादी,मोहनलाल के बहनोई से उठन-बैठन होने की वजह से रामचन्द्र का अभियोगी के घर भी होता था आना-जाना, जान-पहचान होने की वजह से रामचन्द्र ने मोहनलाल पर कर दी थी अपमानजनक टिप्पणी, इसी को लेकर उठे विवाद में रामचन्द्र यादव ने मोहनलाल पर चला दी थी गोली, मोहनलाल के पेट मे लगी थी गोली

अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक गोरखनाथ शुक्ल ने अपने साक्ष्यो एवं तर्को को पेश कर बचाव पक्ष के खिलाफ की थी पैरवी,अभियोजन पक्ष केस साबित करने में रहा सफल

सुल्तानपुर-ईडी के अधिकार क्षेत्र में जीएसटी को किए जाने के विरोध में लामबंद हुए व्यापारी।

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