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सुल्तानपुर-16 साल बाद आज आएगा हत्याकांड में फैसला, दोषी करार।

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16 साल बाद आज आएगा हत्याकांड में फैसला, दोषी करार

सुलतानपुर- मसूर के बंटवारे के विवाद में 16 साल पूर्व हुई हत्या के मामले में सगे भाइयों को अपर सत्र न्यायाधीश त्रयोदश एकता वर्मा की अदालत ने ठहराया दोषी,सजा पर सुनवाई कल।कुड़वार थाना क्षेत्र के नौगवातीर गांव में मसूर के बंटवारे के समय हुए विवाद में अभियोगी लालबहादुर सिंह के भाई हरिशंकर सिंह को उसके सात वर्षीय बेटे के सामने ही लाठी से पीट-पीटकर आरोपियों ने कर दिया था लहूलुहान,आयी चोटों के चलते अस्पताल ले जाते समय ही रास्ते मे चली गई थी हरिशंकर सिंह की जान,अपनी आंखों के सामने ही अपने पिता की हत्या होते देख सहम गया था मासूम,25 मार्च 2007 को हुई थी बड़ी वारदात।नौगवांतीर के ही रहने वाले सूर्यनारायण सिंह एवं उनके बेटे इंद्र कुमार और पवन कुमार के खिलाफ दर्ज हुआ था हत्या का मुकदमा,सूर्यनारायण सिंह की दौरान विचारण हो चुकी है मौत,आरोपी इंद्र कुमार एवं उसके भाई पवन कुमार के खिलाफ विचारण हुआ पूरा।कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों भाइयों को माना हरिशंकर की हत्या का दोषी,गुरुवार को सजा पर आएगा कोर्ट का फैसला,बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपियों को बेकसूर बताते हुए की थी पैरवी,फिलहाल निर्दोष साबित कर पाने में रहे असफल।अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता संजय सिंह ने की पैरवी,घटना को साबित करने में शासकीय अधिवक्ता हुए सफल,मामूली विवाद में बड़ी वारदात को अंजाम देना पड़ गया भारी,दोषियों को आजीवन कारावास की सजा होना तय,हत्या के अपराध में न्यूनतम आजीवन कारावास की है व्यवस्था,विरलतम अपराध की दशा में ट्रायल कोर्ट मृत्यु दंड तक की सजा पर कर सकती है विचार,इस मामले में शासकीय अधिवक्ता संजय सिंह ने एक मासूम बच्चे के सामने उसके पिता की पीट-पीटकर हुई हत्या को बताया है विरलतम अपराध,फिलहाल अपराध की गम्भीरता पर विचार कर कल कोर्ट सुनाएगी अपना फैसला।

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