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सुलतानपुर- “देरी से हो रहे जन्म-मृत्यु पंजीकरण की समस्या को जल्द दूर किया जाए साथ ही मंत्र ऐप का करें प्रयोग” -सीडीओ अंकुर कौशिक

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मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जन्म-मृत्यु पंजीकरण कार्य के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला स्तरीय अंतर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक हुई आयोजित।

        सुलतानपुर 24 अगस्त/जिलाधिकारी जसजीत कौर के कुशल निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक की अध्यक्षता में जन्म-मृत्यु पंजीकरण कार्य के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला स्तरीय अंतर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। उक्त बैठक में सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जनगणना, मैप आदि के संबंध में चर्चा की गयी।    
   मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि देरी से हो रहे जन्म-मृत्यु पंजीकरण की समस्या को जल्द दूर किया जाए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी नामित रजिस्ट्रार सुनिश्चित करें कि जन्म-मृत्यु पंजीकरण सही व प्रभावी तरीके से हो। उन्होंने कहा कि जन्म-मृत्यु पंजीकरण अत्यंत आवश्यक है इसलिये मृत्यु पंजीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जाय। उन्होंने  उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन्म-मृत्यु पंजीकरण कार्य को गंभीरतापूर्वक निष्पादित कराना सुनिश्चित करें। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी क्षेत्र भ्रमण के दौरान कम से कम एक जन्म-मृत्यु पंजीकरण इकाई का निरीक्षण कर मॉनिटरिंग करें। जन्म-मृत्यु पंजीकरण में किसी भी तरह के अनियमितता अथवा लोगों को अनावश्यक भाग-दौड़ कराने की शिकायत मिली तो कड़ी कार्यवाई सुनिश्चित की जाएगी। सभी पंचायत भवनों व निकाय कार्यालयों पर जन्म-मृत्यु पंजीकरण संबंधी बोर्ड लगवाने के निर्देश दिए।
    जिला स्तरीय अंतर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से उप महारजिस्ट्रार एम.के. चैधरी द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुति के दौरान उनके द्वारा बताया गया कि जन्म-मृत्यु पंजीकरण से जनहित में जनकल्याणकारी योजनाओं के संचालन एवं कार्यक्रम आदि में सहायता मिलती है। जन्म प्रमाण पत्र व्यक्ति को पहचान, पासपोर्ट, नागरिकता, स्कूल में प्रवेश आदि में जरूरी है। मृत्यु प्रमाण पत्र संपत्ति, बीमा आदि लाभ, विरासत, मृतक आश्रित लाभ आदि के लिए जरूरी है ।
       अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा सभी सरकारी अस्पतालों में मृत्यु के मामलें में फॉर्म नं0 02 के अलावा एमसीसीडी के फॉर्म नं 4 को भरने का निर्देश दिया गया। साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल, जहां जन्म एवं मृत्यु की घटनाएँ हो रही हैं, उन्हें इंफार्ममेंट आईडी उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।  
      मुख्य चिकित्सा अधिकारी ओ0पी0 चैधरी द्वारा बताया गया कि जन्म-मृत्यु की घटनाओं का प्रमाण पत्र 21 दिन के अंदर निःशुल्क जारी किए जाने का प्रावधान है। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। संस्थागत मृत्यु के मामलों में मृत्यु के कारणों का चिकित्सा प्रमाणन अनिवार्य रूप से किया जाए। साथ ही मंत्र एप का प्रयोग कर तुरंत जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।

इस अवसर पर जनगणना कार्य निदेशालय, लखनऊ से एम.के. चैधरी, उप महारजिस्ट्रार कुमार सत्यम, सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड-1, जिला विकास अधिकारी अजय कुमार पाण्डेय, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी ( नोडल जन्म-मृत्यु) सुल्तानपुर डॉ0 लाल जी, मुख्य चिकित्सा (अधीक्षक पुरुष) डॉ० एस० के० गोयल, मुख्य चिकित्सा (अधीक्षक महिला) डॉ० आर० के० यादव, (जन्म-मृत्यु) अनुभाग कमलेश यादव, समस्त एमओआईसी, बेसिक शिक्षा अधिकारी दीपिका चतुर्वेदी, जिला पंचायतराज अधिकारी अभिषेक शुक्ला, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका श्यामेन्द्र मोहन, जिला कार्यक्रम अधिकारी सहित संबन्धित विभाग के अधिकारीगण और कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे।

जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।

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