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सुल्तानपुर-अब रेड क्रॉस प्रतीक का दुरुपयोग करने पर ₹500 जुर्माना-डीएम।

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अब रेडक्रास प्रतीक का दुरुपयोग करने पर जुर्माना वसूला जाएगा – जिलाधिकारी।

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           सुलतानपुर 07 अगस्त/जिलाधिकारी जसजीत कौर द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में अब रेड क्रॉस प्रतीक का दुरुपयोग करने पर ₹500 जुर्माना वसूल किया जाएगा । उन्होंने निर्देशित किया है कि  सात दिन के अंदर सभी मेडिकल स्टोर ,डॉक्टर ,पैथोलॉजी सेंटर, हॉस्पिटल ,एवम् एंबुलेंस व अन्य वाहन रेड क्रॉस प्रतीक का उपयोग करना  बंद करें ।जिलाधिकारी ने कहा कि इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत केवल आर्मी मेडिकल कोर व इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के गतिविधि में कार्य कर रहे सदस्य एवम् पदाधिकारी ही इसका उपयोग कर सकते हैं उन्होंने निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किए जाने का आदेश दिए है, साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी इसे लेकर प्रभावी कदम उठाने के लिए निर्देशित किया है 
              इसी क्रम में  मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा रेड क्रॉस प्रतीक का दुरुपयोग ना करने की अपील की गई है इसी क्रम में जय प्रकाश शुक्ला सचिव इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जनपद सुल्तानपुर द्वारा जनपद के समस्त तहसील में पांच कमेटियों का गठन किया है जिनके द्वारा रेड क्रॉस प्रतीक का दुरुपयोग करते हुए पाए जाने पर ₹500 का अर्थदंड लगाते हुए रसीद उपलब्ध कराई जाएगी तथा यह भी बताया कि रेड क्रॉस के पदाधिकारियों के साथ अनुचित व्यवहार करने पर उचित कार्यवाही की जाएगी।
           औषधि निरीक्षक द्वारा समस्त मेडिकल स्टोरो से यह अनुरोध किया गया है कि वह जल्द से जल्द रेड क्रॉस प्रतीक का दुरुपयोग बंद करें ,इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में रेड क्रॉस दुरुपयोग न करने की अपील की गई तथा डॉ डीएस मिश्रा चेयरमैन द्वारा बताया गया कि रेड क्रॉस विश्व स्तरीय मानवीय सहायता के लिए है इसका दुरुपयोग करना दंडनीय अपराध है।

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जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।

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