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सुलतानपुर-पुलिस डायरी से,जनपद में पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही की देखे रिपोर्ट।

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प्रेस नोट
दिनांक- 13.10.2023
सराहनीय कार्य जनपद सुलतानपुर पुलिस
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50,000 रुपये के अर्थदण्डकी सजा सुनायी गयी ।

                   पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के पर्यवेक्षण मे महिला सम्बन्धी अपराधो में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर *“operation conviction”* अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय ए0 एस0 जे0-12 सुलतानपुर में मु0अ0सं0 171/2022 धारा 376/506 भादवि, 3/4 पाक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना बंधुआ कला  के अभियुक् शिव यादव उर्फ छोटू पुत्र  रामकुमार यादव निवासी महाजीत पुर थाना बंधुआ कला जनपद सुलतानपुर को उक्त अभियोग में आज दिनांक 13/10/2023 को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50,000 रु0 अर्थडण्ड से दण्डित किया गया एवं अर्थदण्ड न अदा करने पर 0 1 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी ।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

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             प्रश्नगत अभियोग मे वादी मुकदमा के दिनांक 24/07/2022 समय 20:53 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर वादी की नाबालिक पुत्री के साथ अभियुक्त शिव यादव उर्फ छोटू पुत्र रामकुमार यादव निवासी महाजीत पुर थाना बंधुआ कला जनपद सुलतानपुर द्वारा जबरदस्ती घर में घुसकर डरा धमका कर बलात्कार करने की तहरीर पर मु0अ0सं0 171/2022 धारा 376/506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना बंधुआ कला पर मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री राघवेंद्र चतुर्वेदी  द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-01 दिनांक 05/03/2022 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

[प्रेस नोट
दिनांक- 13.10.2023
सराहनीय कार्य जनपद सुलतानपुर पुलिस
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके दहेज हत्या के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं 45,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।

                   पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के पर्यवेक्षण मे महिला सम्बन्धी अपराधो में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय एफ0टी0सी0-01 सुलतानपुर में मु0अ0सं0 182/2018  धारा 498ए/304बी भादवि, ¾ डी0पी0 एक्ट थाना बल्दीराय  के अभियुक्तगण 1.सतीष 2. शक्ति प्रसाद पुत्रगण हरिराम रैदास  3.राहुल पुत्र राजाराम नि0गण इसौली थाना बल्दीराय जनपद सुलतानपुर को उक्त अभियोग में आज दिनांक 13/10/2023 को आजीवन कारावास एवं 45,000 रु0 अर्थडण्ड से दण्डित किया गया एवं अर्थदण्ड न अदा करने पर 0 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी ।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

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             प्रश्नगत अभियोग मे वादी मुकदमा के दिनांक 26.08.2018  समय 10.34 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर वादी की पुत्री के साथ अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मांग को लेकर हत्या करने की तहरीर पर मु0अ0सं0 182/2018  धारा 498ए/304बी भादवि, ¾ डी0पी0 एक्ट थाना बल्दीराय  के अभियुक्तगण 1.सतीष 2. शक्ति प्रसाद पुत्रगण हरिराम रैदास  3.राहुल पुत्र राजाराम नि0गण इसौली थाना बल्दीराय जनपद सुलतानपुर पर मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री लेखराज सिंह  द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-01 दिनांक 30.10.2018  को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

[ प्रेस-नोट 286
दिनांक- 13.10.2023
जनपद सुलतानपुर

श्रीमान पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर, श्री सोमेन बर्मा द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व क्षेत्राधिकारी महोदय के पर्यवेक्षण में थाना कादीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त विजय प्रकाश मिश्रा को गिरफ्तार किया गया थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 523/23 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है । अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष भेजा गया ।
गिरफ्तार अभियुक्त – 1.विजय प्रकाश मिश्रा पुत्र उर्फ शनि पुत्र माता प्रसाद मिश्रा निवासी कादीपुर खुर्द थाना कादीपुर जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 24 वर्ष
आपराधिक इतिहास- 1.मु0अ0सं0 480/20 धारा 302/307/323/324/452/504/506 भादवि थाना कादीपुर सुलतानपुर
2.मु0अ0सं0 529/16 धारा 323/324/325/352/504/506 भादवि थाना कादीपुर सुलतानपुर
बरामदगी माल- 1.अभियुक्त के पास से 15 ग्राम अवैध हिरोइन बरामद होना
पुलिस टीम –

  1. प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह
  2. उ0नि0 विनय कुमार सिंह
  3. का0 सुरज कुमार
  4. का0 शुभम कुमार

सुलतानपुर-मेनका गांधी ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मोमबत्ती अगरबत्ती का उत्पादन कर रही महिलाओं से की मुलाकात।

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