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सुलतानपुर पुलिस द्वारा जनपद में हुई कार्यवाही की देखे रिपोर्ट।

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प्रेस नोट-305
दिनांक- 20.11.2023
सुलतानपुर पुलिस

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सुलतानपुर श्री सोमेन बर्मा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी महोदय के कुशल मार्गदर्शन में चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपद के थानों द्वारा की गयी प्रभावी कार्यवाही के सम्बन्ध में।

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थाना गोसाईगंज
आज दिनांक 20/11/2023 को प्र0नि0 रामविशाल सुमन मय हमराह पुलिस बल के द्वारा मु0अ0सं0 394/2023 धारा 302/328 भादवि से सम्बंधित वांछित अभियुक्ता श्रीमती उमा शुक्ला पत्नी अनिल शुक्ला निवासी ग्राम हयातनगर थाना गोसाईगंज जनपद सुलतानपुर उम्र करीब 33 वर्ष को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया ।

151/107/116 सीआरपीसी की कार्यवाही
शान्ति व्यवस्था भंग किये जाने के सम्बंध में चलाये गये अभियान के अन्तर्गत जनपद के भिन्न-2 थानों से कुल 05 व्यक्तियों को शांति व्यवस्था भंग करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया।
[प्रेस नोट-306
दिनांक- 20.11.2023
सराहनीय कार्य जनपद सुलतानपुर पुलिस

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके हत्या के प्रयास के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 08 वर्ष का कठोर कारावास व 20000 रू0 अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।

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                   पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय ASJ-04 पाक्सो सुलतानपुर में मु0अ0सं0 344/2014 व धारा 307/324 भा0द0वि0 थाना धम्मौर के अभियुक्त अर्जुन मिश्रा पुत्र स्व0 बब्बन मिश्रा नि0 सरूवांवा थाना धम्मौर सु0पुर को उक्त अभियोग में आज दिनांक 20/11/2023 को धारा 307/324 भा0द0वि0 में 08 वर्ष का कठोर कारावास व 20000 रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-
प्रश्नगत अभियोग मे वादी मुकदमा के दिनांक 29.08.2014 समय 21.15 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर अभि0 द्वारा वादी के सर पर धारदार हथियार से सिर पर चोट पहुंचाने पर मु0अ0सं0 344/2014 धारा 307/324 भा0द0वि0 थाना धम्मौर के अभियुक्त अर्जुन मिश्रा पुत्र स्व0 बब्बन मिश्रा नि0 सरूवांवा थाना धम्मौर सु0पुर पर मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचक नि0- श्री राममूर्ति सिंह द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-01 दिनांक 23.09.2014 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया
[प्रेस नोट-307
दिनांक- 20.11.2023
सराहनीय कार्य जनपद सुलतानपुर पुलिस

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके पाक्सो के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 20 वर्ष का कठोर कारावास व 20000/रू के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।

                   पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय ASJ-12 पाक्सो सुलतानपुर में मु0अ0सं0 451/2022 धारा 376/323/452/506 भा0द0वि0 व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना को0 देहात के अभियुक्त नितिन सरोज उर्फ अपोले पुत्र विपिन सरोज नि0- पीथीपुर पलिया थाना- को0 देहात सुलतानपुर को उक्त अभियोग में आज दिनांक 20/11/2023 को धारा 376/323/452/506 भा0द0वि0 व 5/6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास व 20000/रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-
प्रश्नगत अभियोग मे वादी मुकदमा के दिनांक 20.09.2022 समय 09.26 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर अभि0 द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर नाजायज संबंध बनाकर गर्भवती करना व जान से मारने की धमकी देने पर मु0अ0सं0 451/2022 धारा 376/323/452/506 भा0द0वि0 व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना को0 देहात के अभियुक्त- नितिन सरोज उर्फ अपोले पुत्र विपिन सरोज नि0- पीथीपुर पलिया थाना- को0 देहात जनपद- सुलतानपुर पर मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचक नि0- श्री शिवाकान्त त्रिपाठी द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-01 दिनांक 30.09.2022 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

सुलतानपुर दीवानी कोर्ट के जजों के कार्यक्षेत्र में व्यापक बदलाव।

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