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सुलतानपुर-पाक्सो कोर्ट ने सुनाया तीन साल का कारावास और पचास हजार का अर्थदंड।

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पाक्सो कोर्ट ने सुनाया 3 साल का कारावास और 50000 का अर्थदंड

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सुल्तानपुर : अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश/ASJ-12 सुलतानपुर में मु0अ0सं0 334/2019 व धारा 354/504/506भा0द0वि0 व 3(1)W(11) SC/ST ACT व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना लम्भुआ के अभियुक्त रणजीत यादव पुत्र बलभद्र यादव नि0- कुवेर साह पट्टी जयपालपुर थाना- लम्भुआ जनपद- सुलतानपुर को उक्त अभियोग में आज दिनांक 23.12.2023 को धारा -354/504/506भा0द0वि0 व 3(1)W(11) SC/ST ACT व 7/8 पाक्सो एक्ट में 03 वर्ष का कठोर कारावास व 5000रू का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
घटना का संक्षिप्त विवरणः-
प्रश्नगत अभियोग मे वादी मुकदमा के दिनांक 01.06.2019 समय 21.37 बजे वादी की तहरीरी सूचना के आधार पर अभि0 द्वारा वादी की पुत्री को बहला-फुसला कर भगा ले जाना व बलात्कार करना व जान से मारने की धमकी देने पर मु0अ0सं0 334/2019 व धारा354/504/506भा0द0वि0 व 3(1)W(11) SC/ST ACT व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना लम्भुआ के अभियुक्त रणजीत यादव पुत्र बलभद्र यादव नि0- कुवेर साह पट्टी जयपालपुर थाना- लम्भुआ जनपद- सुलतानपुर पर मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचक क्षेत्राधिकारी- श्री विजयमल सिहं यादव द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-01 दिनांक 25.07.2019 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

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