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सुलतानपुर-बाइक पर किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा।

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बाइक पर किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वालों को सुनाई कोर्ट ने 10 साल कठोर कारावास की सजा

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सुल्तानपुर : न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश/ASJ-12 सुलतानपुर में मु0अ0सं0 257/2019 व धारा 376 भा0द0वि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना दोस्तपुर के अभियुक्त गुलाब सोनकर पुत्र बाबू उर्फ राजपति सोनकर नि0- बेलवारे थाना- दोस्तपुर जनपद- सुलतानपुर को उक्त अभियोग में आज दिनांक 21.12.2023 को धारा 376 भा0द0वि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 50000रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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घटना का संक्षिप्त विवरणः-
प्रश्नगत अभियोग मे वादिनी मुकदमा के दिनांक 23.05.2019 समय19.30 बजे वादी की तहरीरी सूचना के आधार पर अभि0 द्वारा वादी की पुत्री को बुरी नियत से पकड़ना व मोटर साइकिल पर बीच में बैठाकर लेकर चले जाने पर मु0अ0सं0 257/2019 व धारा 376 भा0द0वि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना दोस्तपुर के अभि0 गुलाब सोनकर पुत्र बाबू उर्फ राजपति सोनकर नि0- बेलवारे थाना- दोस्तपुर जनपद- सुलतानपुर पर मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचक उ0नि0- श्री दीप नारायण यादव द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-01 दिनांक 25.02.2020 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

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