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सुलतानपुर जिलाधिकारी कृत्तिका ज्योत्स्ना का जारी हुआ निर्देश,रेस्टोरेन्ट, होटल, मैरिज हॉल पर क्यों होगा मुकदमा दर्ज।

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रेस्टोरेन्ट, होटल, मैरिज हॉल में अकेजनल बार लाइसेंस बिना ड्रिंक परोसा तो दर्ज होगा मुकदमा : डीएम

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  सुलतानपुर 08 दिसम्बर/जिलाधिकारी कृत्तिका ज्योत्स्ना द्वारा निर्देशित किया गया है कि समस्त स्वामी/प्रबन्धक, रेस्टोरेन्ट, होटल, मैरिज हॉल एवं बैंकट हॉल शादियों का सीजन प्रारम्भ हो गया है साथ ही नव वर्ष के आगमन में भी कुछ दिन शेष रह गये हैं। उक्त के अवसर पर आपके होटल/रेस्टोरेन्ट व मैरिज हॉल आदि में पार्टी आयोजित की जाती है, जिसमें मदिरापान भी सम्भव है। उन्होंने ऐसे प्रत्येक आयोजनकर्ता द्वारा आबकारी विभाग से नियमानुसार अकेजनल बार अनुज्ञापन (एफ0एल0-11) प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।
  उपरोक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि आबकारी विभाग से अकेजनल बार लाइसेन्स (एफ0एल0-11) प्राप्त किये बिना मदिरापान कराते हुए पाया जाता है, तो सम्बन्धित रेस्टोरेन्ट, होटल, मैरिज हॉल एवं बैंकट के विरूद्ध नियमानुसार आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन से प्राप्त अन्य अनुज्ञा-पत्रों को भी निरस्त किया जायेगा। प्रकरण राजस्व एवं जनहानि से जुड़ा होने के कारण अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

उन्होंने सभी से अपेक्षा की है कि आबकारी विभाग से नियमानुसार वैध अकेजनल बार लाइसेन्स (एफ0एल0-11) प्राप्त कर उ0प्र0, राज्य में बिक्री हेतु अनुमन्य मदिरा ही रेस्टोरेन्ट, होटल, मैरिज हॉल एवं बैंकट हॉल में आयोजित पार्टी में परोसना सुनिश्चित करें। इससे सम्बन्धित विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी कक्ष सं0-24 कलेक्ट्रेट, सुलतानपुर से भी प्राप्त की जा सकती है।

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