सुलतानपुर-दुकानों/होटलों/ढ़ाबों/कंन्स्ट्रक्शन साइटों और वर्कशाप से 20 बालक/किशोर कराये गये अवमुक्त।
दुकानों/होटलों/ढ़ाबों/कंन्स्ट्रक्शन साइटों और वर्कशाप से 20 बालक/किशोर कराये गये अवमुक्त।
सुलतानपुर 12 दिसम्बर/सहायक श्रम आयुक्त मधुबन राम ने अवगत कराया है कि मा0 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी कृत्तिका ज्योत्स्ना के कुशल निर्देशन में गठित टॉस्क फोर्स द्वारा जनपद सुलतानपुर में बालक/किशोर श्रमिकों से कार्य कराने वाले सेवा योजकों के विरूद्ध नियमित रूप से अभियान चलाया जा रहा है तथा दोषी पाये जाने वाले सेवायोजकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।
उन्होंने बताया कि 20 नवम्बर से 10 दिसम्बर, 2023 तक चलाये गये विशेष अभियान में दुकानों/होटलों/ढाबों/कंन्स्ट्रक्शन साइटो/वर्कशाप आदि से कुल 20 बालक/किशोर श्रमिक चिन्हित/अवमुक्त कराये गये हैं तथा दोषी सेवायोजकों के विरूद्ध नोटिस भी जारी की गयी है तथा यह आगे भी जारी जारी रहेगा।
उन्होंने सभी सेवायोजकों से अनुरोध किया है कि 18 वर्ष से कम आयु के बालकों/किशोरों को कार्य में नियोजित न करें, क्योंकि इससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा शिक्षा जैसे मौलिक अधिकार से वंचित रहे जाते हैं।
सुलतानपुर पुलिस द्वारा जनपद में की गई कार्यवाही की देखे विस्तृत रिपोर्ट।