सुलतानपुर-कूटरचित तरीके से तिरालीस साल पहले ग्राम समाज व बंजर जमीन को कास्तकार ने कराया कब्जेदार दर्ज,न्यायालय ने पुनः ग्राम समाज व बंजर में किया दर्ज।
कूटरचित तरीके से हुए तिरालीस साल पहले ग्राम समाज व बंजर जमीन को कास्तकार ने कराया था सीरदार दर्ज, एसओसी द्वारा जमीन को पुनः ग्राम समाज व बंजर में किया दर्ज।
दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुनने के बाद चकबंदी अधिकारी के तीस जनवरी 1981के आदेश को एसओसी अनिल पाण्डेय द्वारा किया गया निरस्त।चार जनवरी 2024 को न्यायालय द्वारा आया नया फैसला।
सुलतानपुर- जनपद में कूटरचित तरीके से लगभग तीरालीस साल पहले ग्राम समाज की जमीन को चकबंदी अधिकारी के आदेश पर बंजर जमीन कास्तकार के नाम सीरदार दर्ज कर दी गई । इस आदेश पर ग्राम सभा की जमीन की भारी क्षति पहुँची। जिसको लेकर अपीलकर्ता द्वारा फरवरी 2023 से न्यायालय बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी सुलतानपुर में उसका केश चल रहा था।दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुनने के बाद चकबंदी अधिकारी के तीस जनवरी 1981के आदेश को न्यायालय बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी सुलतानपुर अनिल पाण्डेय द्वारा निरस्त किया गया।चार जनवरी 2024 को न्यायालय द्वारा नया फैसला आया। जिसमे पुनः जमीन को ग्राम समाज व बंजर में न्यायालय बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी सुलतानपुर अनिल पाण्डेय द्वारा दर्ज किए जाने का आदेश जारी किया गया है।
गौरतलब हो कि मामला न्यायालय बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी सुलतानपुर का है। जहां इस्लामुद्दीन बनाम जलालुद्दीन आदि अन्तर्गत ग्राम दुआरी परगना चांदा, तहसील- लम्भुआ के मामले में जिला न्यायालय बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी सुलतानपुर अनिल पाण्डेय ने निर्णय सुनाया है।इस निर्णय में लिखा गया कि उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील में दफा 5 का लाभ देते हुए च०अ० का आदेश दिनांक 30 जनवरी 1981 को निरस्त किया जाता है तथा आधार वर्ष खाता संख्या 104 में अंकित गाटा संख्या 37 रकबा 0-11-0, गाटा संख्या 39 रकबा 0-11-0. गाटा संख्या 40 रकबा 0-5-0, गाटा संख्या 221 मि० रकबा 2-9-5, गाटा संख्या 320मि० रकबा 0-12-19 बंजर के खाते में दर्ज हो । पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर हो।यह आदेश दिनांक चार जनवरी 2024 को जारी हुआ है इस बात की पुष्टि अनिल पाण्डेय बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी सुलतानपुर द्वारा की गई हैं।
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