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सुलतानपुर-कोर्ट ने दुराचारी को सुनाई 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

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कोर्ट ने दुराचारी को सुनाई 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

सुल्तानपुर : वादी की पुत्री के साथ दुष्कर्म कर देने पर मु0अ0सं0 224/2012 धारा 376/511 भा0द0वि0 थाना चांदा के अभियुक्त बीपत पुत्र श्रीराम नि0- कसईपुर थाना- चांदा जनपद- सुलतानपुर पर मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचक उ0नि0 श्री लाल बहादुर भारती द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-01 दिनांक 09/07/2012 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त बीपत पुत्र श्रीराम नि0- कसईपुर थाना- चांदा जनपद- सुलतानपुर को उक्त अभियोग में शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र सिंह के पक्ष को सुनते हुए दिनांक 30.01.2024 को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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