सुलतानपुर के 51 पंजीकृत प्रकाशनों (अखबार) की रद्द करने की नोटिस हुई चस्पा।

विगत 05 वर्षों के दौरान वार्षिक विवरणी आर.एन.आई. में न प्रस्तुत करने पर प्रकाशन होगा रद्द। उपरोक्त पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय (आर.एन.आई.) प्रेस एवं पुस्तकों के पंजीयन अधिनियम, 1867 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा संस्तुति किये गये घोषणा पत्र के आधार … Continue reading सुलतानपुर के 51 पंजीकृत प्रकाशनों (अखबार) की रद्द करने की नोटिस हुई चस्पा।