सुलतानपुर-कोर्ट ने दुराचारी को सुनाई 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा
कोर्ट ने दुराचारी को सुनाई 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा
सुल्तानपुर : वादी की पुत्री के साथ दुष्कर्म कर देने पर मु0अ0सं0 224/2012 धारा 376/511 भा0द0वि0 थाना चांदा के अभियुक्त बीपत पुत्र श्रीराम नि0- कसईपुर थाना- चांदा जनपद- सुलतानपुर पर मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचक उ0नि0 श्री लाल बहादुर भारती द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-01 दिनांक 09/07/2012 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त बीपत पुत्र श्रीराम नि0- कसईपुर थाना- चांदा जनपद- सुलतानपुर को उक्त अभियोग में शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र सिंह के पक्ष को सुनते हुए दिनांक 30.01.2024 को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
सुलतानपुर बार एसोसिएशन में नए वर्ष के उपलक्ष्य में डायरी कैलेंडर और बैग का निशुल्क वितरण।