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सुलतानपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके पाक्सो एक्ट के अभियुक्त को कोर्ट द्वारा 20 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदण्ड की सजा गई सुनायी ।

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प्रेस नोट
जनपद सुलतानपुर
दिनांकः-01.02.2024

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सुलतानपुर के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा प्रतिदिन चलाया जा रहा महिला जागरूकता व सशक्तिकरण अभियान फेज-4.0

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समस्त थानों की महिला पुलिसकर्मियों टीम द्वारा महिला सशक्तिकरण के दृष्टिगत बाजारों, प्रमुख मार्गो, स्कूल/कॉलेजों आदि पर चौपाल लगाकर किया जा रहा है जागरूक

थाना क्षेत्र में उपस्थित छात्र/छात्राओं को मिशन शक्ति व साइबर अपराध के बारे में किया गया जागरुक

जनपद के समस्त थानों द्वारा उ0प्र0 शासन की मंशा के अनुरूप महिलाओं/बेटियों को स्वावलंबी और सुरक्षित बनाने तथा उनके अधिकारों के सम्बंध में जागरुक करने व उनके साथ घटित होने वाले अपराधों पर प्रभावी रोकथाम करते हुए उनमें सुरक्षा/आत्मविश्वास की भावना जागृत करने के उद्देश्य से ‘‘मिशन शक्ति” अभियान फेज 4.0 के तहत आज दिनांक-01.02.2024 को पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर श्री सोमेन बर्मा के निर्देशन में पुलिस द्वारा जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में विद्यालयों में जाकर उपस्थित छात्र/छात्राओं को मिशन शक्ति व साइबर अपराध के बारे में जागरुक किया गया। इसी क्रम में जनपदीय पुलिस के समस्त थानों की एंटी रोमियो टीमों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों/बीटों/स्कूल/कॉलेज, कोचिंग संस्थानों, मंदिरों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओ/बलिकाओं से संवाद कर उन्हें महिलाओं की सुरक्षा हेतु विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे- वुमेन पावर लाइन 1090,महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने सीयूजी नम्बरों के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरुक किया गया।
प्रेस नोट
दिनांक- 01.02.2024
जनपद सुलतानपुर

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके पाक्सो एक्ट के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।

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घटना का संक्षिप्त विवरणः- प्रश्नगत अभियोग मे वादिनी मुकदमा के दिनांक 16.06.2021 समय 17.30 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर अभि0 द्वारा वादिनी मुकदमा के पुत्र को बहला-फुसलाकर अपने घर में ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबन्ध बनाने पर मु0अ0सं0 219/2021 धारा 363/377 भा0द0वि0 व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना कुड़वार के अभियुक्त आमिर पुत्र जाबिर खाँ नि0- लक्षूडीह H/O बहमरपुर थाना- कुड़वार जनपद- सुलतानपुर पर मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचक उ0नि0 श्री रवि कुमार सिंह द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-01 दिनांक 02.09.2021 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय ASJ-12/ पाक्सो कोर्ट में मु0अ0सं0 219/2021 धारा 363/377 भा0द0वि0 व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना कुड़वार के अभियुक्त आमिर पुत्र जाबिर खाँ नि0- लक्षूडीह H/O बहमरपुर थाना- कुड़वार जनपद- सुलतानपुर को उक्त अभियोग में आज दिनांक 01.02.2024 को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया

प्रेस नोट
दिनांक- 01.02.2024
जनपद सुलतानपुर पुलिस

थाना मोतिगरपुर का हिस्ट्रीशीटर- दीपक थाना का टॉप -10 अपराधी है जिसे 10 वर्ष कारावास तथा 50000/-रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके पाक्सो एक्ट के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-प्रश्नगत अभियोग मे वादी मुकदमा के दिनांक 13.06.2017 समय 09.10 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर अभि0 द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री के साथ दुष्कर्म करना व मना करने पर मारना पीटने पर मु0अ0सं0 65/2017 धारा 323/376 भा0द0वि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना मोतिगरपुर के अभियुक्त दीपक पुत्र रामनिहोर नि0- रेवाड़ी बेलहरी थाना- मोतिगरपुर जनपद- सुलतानपुर पर मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचक उ0नि0 श्री धनन्जंय सिंह द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-01 दिनांक 11.09.2017 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय ASJ-13/ पाक्सो कोर्ट में मु0अ0सं0 65/2017 धारा 323/376 भा0द0वि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना मोतिगरपुर के अभियुक्त दीपक पुत्र रामनिहोर नि0- रेवाड़ी बेलहरी थाना- मोतिगरपुर जनपद- सुलतानपुर को उक्त अभियोग में आज दिनांक 01.02.2024 को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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